Jan Gan Man: Christian या Muslim बनते ही Scheduled Caste का दर्जा होगा खत्म, Supreme Court ने दिया बड़ा फैसला

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हम आपको बता दें कि यह फैसला आंध्र प्रदेश के एक मामले में आया, जिसमें एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया था और वह पादरी के रूप में कार्य कर रहा था। इसके बावजूद उसने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट और कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो व्यक्ति हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है, उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल सकता। यानि कोई दलित व्यक्ति यदि ईसाई या मुसलमान बन जाता है तो वह अपने अनुसूचित जाति के दर्जे को खो देगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने धर्म परिवर्तन और आरक्षण के अधिकार के बीच की बहस को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। हम आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने साफ किया है कि संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत यह व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट है और इसमें किसी भी तरह की छूट या अपवाद की गुंजाइश नहीं है। अदालत ने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति निर्दिष्ट धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म को स्वीकार करता है, वैसे ही उसका अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो।

हम आपको बता दें कि यह फैसला आंध्र प्रदेश के एक मामले में आया, जिसमें एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया था और वह पादरी के रूप में कार्य कर रहा था। इसके बावजूद उसने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद वह इस कानून के तहत संरक्षण पाने का अधिकारी नहीं रह जाता। अदालत ने मामले की गहराई से जांच करते हुए पाया कि शिकायतकर्ता पिछले एक दशक से अधिक समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहा था और नियमित रूप से प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहा था। साथ ही, उसके पुनः अपने मूल धर्म में लौटने या अपनी जाति में पुनः स्वीकार किए जाने का कोई प्रमाण भी सामने नहीं आया।

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इसी आधार पर अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इस धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति से जुड़े किसी भी कानूनी संरक्षण या अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल जाति प्रमाण पत्र होना या उसका रद्द न होना, किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति के लाभ लेने का अधिकार नहीं देता।

देखा जाये तो यह फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं है बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी सामने आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या धर्म परिवर्तन करने वाले दलित समुदाय के लोग अब अपने आरक्षण के अधिकार खो देंगे? साथ ही इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि धर्म और जाति आधारित लाभ एक साथ नहीं चल सकते। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक उत्पीड़न से बचने के लिए धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे कानूनी रूप से मिलने वाले आरक्षण और संरक्षण से हाथ धोना पड़ सकता है। यह स्थिति उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है जो समानता और सम्मान की तलाश में धर्म परिवर्तन का रास्ता चुनते हैं।

दूसरी ओर, यह फैसला उन लोगों के लिए एक सख्त संदेश भी है जो कानून का लाभ उठाने के लिए दोहरी पहचान बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो अलग अलग धार्मिक पहचान रखकर अनुसूचित जाति का लाभ नहीं ले सकता।

हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि यह निर्णय आने वाले समय में धर्म परिवर्तन, आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर नई बहस को जन्म देगा। कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच इस पर मतभेद उभर सकते हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस फैसले के बाद सरकार या संसद इस विषय पर कोई नया कानून या संशोधन लाती है या नहीं। साथ ही, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि समाज के विभिन्न वर्ग इस निर्णय को किस तरह स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर, सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला धर्म, जाति और अधिकारों के जटिल समीकरण को एक नई परिभाषा देता है। यह न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक संरचना पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है।

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