केवल हिंदू-बौद्ध-सिख ही...धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, SC का बड़ा फैसला

SC
ANI
अभिनय आकाश । Mar 24 2026 1:17PM

न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और एनवी अंजारी की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया है कि ईसाई धर्म अपनाने और सक्रिय रूप से उसका पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। यह फैसला पादरी चिंथदा आनंद द्वारा दायर अपील पर आया, जिन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मई 2025 के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें कुछ व्यक्तियों द्वारा जाति आधारित भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था।

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा पाने और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा करने के योग्य नहीं हो सकता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और एनवी अंजारी की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया है कि ईसाई धर्म अपनाने और सक्रिय रूप से उसका पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। यह फैसला पादरी चिंथदा आनंद द्वारा दायर अपील पर आया, जिन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मई 2025 के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें कुछ व्यक्तियों द्वारा जाति आधारित भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था।

इसे भी पढ़ें: Anil अंबानी केस में धीमी जांच पर Supreme Court की ED-CBI को फटकार, पूछा- 'ये अनिच्छा क्यों?'

अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करता है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता। किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। अपने गांव में रविवार की प्रार्थना कराने वाले पादरी आनंद ने आरोप लगाया कि अक्काला रामिरेड्डी और अन्य लोगों ने बार-बार उन पर हमला किया, उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और जातिगत आधार पर उनका अपमान किया। आनंद ने उनके खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। आरोपियों ने तर्क दिया कि आनंद ने ईसाई धर्म अपना लिया था और वे सक्रिय रूप से पादरी के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए वे अनुसूचित जातियों को मिलने वाले विशेष संरक्षण के हकदार नहीं थे। जांच पूरी होने और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, आनंद ने आरोपों को रद्द करने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया। लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने ईसाई धर्म अपनाने के बाद अपनी अनुसूचित जाति की स्थिति खो दी थी और इसलिए वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता।

इसे भी पढ़ें: ऐतिहासिक फैसला: Supreme Court ने महिला सैन्य अधिकारियों के 'परमानेंट कमीशन' पर लगाई मुहर, पेंशन और समानता का अधिकार सुरक्षित

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होने से भी उनके मामले में कोई सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां जातिगत भेदभाव को मान्यता नहीं दी जाती है, वहां धर्मांतरण अनुसूचित जाति की स्थिति को अमान्य कर देता है। इसके बाद आनंद ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। बेंच ने कहा कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का यह दावा नहीं है कि उसने ईसाई धर्म से अपने मूल धर्म में पुनः धर्मांतरण किया है या उसे मदीका समुदाय में पुनः स्वीकार कर लिया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन करता रहा है और एक दशक से अधिक समय से पादरी के रूप में कार्यरत है, गाँव के घरों में नियमित रूप से रविवार की प्रार्थनाएँ आयोजित करता है।

All the updates here:

अन्य न्यूज़