Punjab and Haryana High Court ने दी अनुमति, मानसा के पैतृक गांव में होगा दलजीत का अंतिम संस्कार

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार चंडीगढ़ के स्थान पर मानसा स्थित उनके पैतृक गांव में कराने की मंजूरी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पीजीआईएमईआर में पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पुलिस सुरक्षा में शव सीधे भम्मे कलां गांव भेजा जाए। मृतक की मां और पत्नी ने याचिका दायर कर पैतृक गांव में अंतिम संस्कार की मांग की थी।

चंडीगढ़, चार नवंबर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार चंडीगढ़ के बजाय मानसा जिले में उनके पैतृक गांव में करने की अनुमति दे दी। दलजीत (35) की 27 अक्टूबर को भम्मे कलां गांव में मौत हो गई थी। आशंका है कि नशीले पदार्थ की अधिक मात्रा लेने से उनकी मौत हुई, हालांकि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है।

इस घटना और नशे की समस्या को लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने पंजाब पुलिस और राज्य सरकार की आलोचना की है। न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने कहा कि मृतक का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को दोपहर से पहले उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। मृतक की पत्नी और मां ने अदालत में याचिका दायर कर दलजीत का अंतिम संस्कार पैतृक गांव में करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

अदालत ने मंगलवार को दलजीत के शव का पोस्टमार्टम चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) में कराने का आदेश दिया था। हालांकि, अदालत ने बुधवार को आदेश में कहा , ‘‘सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के संबंधित अधिकारी मृतक का शव पुलिस अधिकारियों के एक दल को सौंपेंगे। यह दल पर्याप्त सुरक्षा के बीच शव को सीधे चंडीगढ़ से भम्मे कलां गांव के श्मशान घाट ले जाएगा।’’

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