सोशल मीडिया पर लाइक बढ़ाने के बजाय करियर बनाने पर ध्यान दें युवा अधिवक्ता : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Allahabad High Court
ANI
रेनू तिवारी । Oct 31 2026 12:59PM

अदालत परिसरों में जारी विरोध और कामकाज में बाधा के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि युवा अधिवक्ताओं को सोशल मीडिया पर ‘लाइक’ बढ़ाने के बजाय अपने अध्ययन, मुकदमों की तैयारी और पेशेवर जीवन को संवारने पर ध्यान देना चाहिए।

अदालत परिसरों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और न्यायिक कामकाज में डाली जा रही बाधाओं के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि युवा अधिवक्ताओं को सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट और वीडियो पर ‘लाइक’ बटोरने के बजाय अपनी कानूनी पढ़ाई, मुकदमों की गहरी तैयारी और अपने पेशेवर जीवन (करियर) को संवारने पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने राजेश नामक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह अहम टिप्पणी की। अदालत ने इस बात पर कड़ी चिंता जताई कि सोशल मीडिया पर उच्च न्यायालय के कामकाज को लेकर कई बार अधूरी, बिना पुष्टि के और भ्रामक जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं, जिससे न्यायपालिका और बार (अधिवक्ता संघ) के बीच अनावश्यक गलतफहमी और दूरियां पैदा हो सकती हैं।

अदालत ने यह टिप्पणी राजेश नाम के एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन से इस मुद्दे पर विचार करने और उच्च न्यायालय की गरिमा बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने को कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ताओं की गरिमा में निजी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों में कार्यरत वकील शामिल हैं। यह मामला सुनवाई के दौरान उस समय सामने आया, जब विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ अधिवक्ताओं ने अन्य वकीलों को न्यायमूर्ति देशवाल के अदालत कक्ष में जाने से रोक दिया। इस दौरान अदालत ने एक महिला अधिवक्ता की आवाज सुनी, जो अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत कक्ष में प्रवेश करना चाहती थी।

 अदालत ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही केवल इसलिए नहीं रोकी जा सकती कि अधिवक्ताओं का एक वर्ग नहीं चाहता कि अदालत में कामकाज हो, जबकि अधिकांश वकील अपने मुकदमों की पैरवी करना चाहते हैं। अदालत ने कहा, ‘‘युवा अधिवक्ताओं को सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट पर लाइक बढ़ाने के बजाय पढ़ाई और अपने मुकदमों की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वे अपना करियर बना सकें।’’ अदालत ने कहा, ‘‘कुछ अधिवक्ताओं का ऐसा आचरण बार और अदालत की प्रतिष्ठा तथा गरिमा के अनुकूल नहीं है।’’

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