Delhi High Court Order: 20 साल बाद रिहा होगा Prisoner, कोर्ट ने SRB की 'मैकेनिकल' कार्यप्रणाली पर लगाई फटकार

कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा काट रहे एक कैदी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। इस कैदी ने असल में 20 साल से ज़्यादा जेल में बिताए थे और पाया गया कि अधिकारियों ने उसकी समय से पहले रिहाई की अर्ज़ी को बिना सोचे-समझे (यांत्रिक तरीके से) खारिज कर दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अपना फ़ैसला ऋग्वेद की एक प्रार्थना से शुरू किया, जिसमें अज्ञानता और बिना सोचे-समझे की गई पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी गई थी। कोर्ट ने ऑस्कर वाइल्ड के शब्दों का ज़िक्र किया, "कोई भी संत बिना अतीत के नहीं होता और कोई भी पापी बिना भविष्य के नहीं होता," और इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी सबसे बुरी गलतियों से नहीं, बल्कि उसके आगे के फैसलों से होनी चाहिए। सज़ा के सुधारात्मक सिद्धांत को आधार बनाते हुए, कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा काट रहे एक कैदी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। इस कैदी ने असल में 20 साल से ज़्यादा जेल में बिताए थे और पाया गया कि अधिकारियों ने उसकी समय से पहले रिहाई की अर्ज़ी को बिना सोचे-समझे (यांत्रिक तरीके से) खारिज कर दिया था।
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जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि हर अंधेरे में रोशनी की उम्मीद होती है और हर रोशनी में अंधेरे की याद होती है; उन्होंने इन दोनों को जोड़ने वाले रास्ते को सुधारात्मक सज़ा का ट्रैक बताया। कोर्ट ने कहा कि हालांकि हर गलत काम का नतीजा भुगतना पड़ता है, लेकिन "हर नतीजे की एक सीमा होनी चाहिए, वरना वह नतीजा खुद ही गलत हो सकता है। कोर्ट मोती उर्फ मोहित की अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहा था। उसे 2004 में डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें दो लोगों की हत्या और चोरी शामिल थी। ट्रायल कोर्ट ने 2010 में उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि और सज़ा को बरकरार रखा, जिससे यह मामला अंतिम रूप से तय हो गया।
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मोती ने समय से पहले रिहाई की अपनी अर्ज़ी को 'सेंटेंस रिव्यू बोर्ड' (SRB) द्वारा पांचवीं बार खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। जब SRB ने उसके मामले पर विचार किया, तब तक वह असल में 20 साल से ज़्यादा और छूट (remission) मिलाकर 24 साल से ज़्यादा की जेल की सज़ा काट चुका था। याचिकाकर्ता की ओर से वकील वृंदा भंडारी और वंशिता गुप्ता पेश हुईं, जबकि राज्य का प्रतिनिधित्व एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल अमोल सिन्हा ने किया, जिनकी मदद वकील क्षितिज गर्ग ने की। हाई कोर्ट ने गौर किया कि यह अस्वीकृति कोई अकेली घटना नहीं थी। मोती की समय से पहले रिहाई की अर्ज़ी इससे पहले चार बार - 2021, 2023, फरवरी 2024 और दिसंबर 2024 में - खारिज की जा चुकी थी। थी बार की अस्वीकृति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और 25 जुलाई 2025 को एक कोऑर्डिनेट बेंच ने इसे रद्द कर दिया था। बेंच ने SRB को निर्देश दिया था कि वह समय से पहले रिहाई से जुड़े पिछले फ़ैसले में तय गाइडलाइंस के अनुसार उसके मामले पर फिर से विचार करे।
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