NIA ने Punjab रेल विस्फोट मामले में 6 आरोपियों पर दाखिल की Chargesheet

NIA ने Punjab रेल विस्फोट मामले में 6 आरोपियों पर दाखिल की Chargesheet
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राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने शंभू और राजपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच रेल लाइन पर हुए विस्फोट मामले में शनिवार को छह आरोपियों के खिलाफ मोहाली अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। एजेंसी के मुताबिक यह विस्फोट डीएफसीसीआईएल की माल ढुलाई रेल लाइन पर एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया था। इस मामले में आरोपियों पर यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पंजाब में शंभू और राजपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच रेल लाइन पर 27 अप्रैल को हुए विस्फोट के मामले में शनिवार को छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। इस घटना में खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल जगरूप सिंह की विस्फोटक सामग्री तैयार करते समय मौत हो गई थी। एनआईए ने एक बयान में बताया कि मोहाली स्थित एनआईए की विशेष अदालत में गुरजिंदर सिंह, सतनाम सिंह, प्रदीप सिंह उर्फ खालसा, कुलविंदर सिंह उर्फ बग्गा, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी और मनजीत सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

बयान के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, रेलवे अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर एक साजिश में शामिल होकर 27 अप्रैल, 2026 को शंभू और राजपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच केएम संख्या 1174-5 पर ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (डीएफसीसीआईएल) की रेल लाइन पर विस्फोट किया।

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