Punjab Police से 'आर-पार' के मूड में X, लारेंस बिश्नोई के वीडियो हटाने पर पहुंचा High Court

Bishnoi
ANI
अभिनय आकाश । Mar 25 2026 1:06PM

अदालत ने पुलिस को इस विशिष्ट गलत सूचना को साझा करने वाले प्लेटफार्मों की पहचान करने की अनुमति देते हुए, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मनप्रीत कौर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्पष्टीकरण जारी किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दायर याचिका तीन महीने से चल रहे गतिरोध के बाद आई है, जो पंजाब पुलिस द्वारा अपराध का महिमामंडन करने वाली सामग्री को हटाने के विरोध में है। यह विवाद 31 जनवरी, 2026 को शुरू हुआ, जब एसएएस नगर (मोहाली) की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 29 जनवरी की एफआईआर से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की। एफआईआर में अज्ञात लोगों को "मनगढ़ंत गलत सूचना" फैलाने के लिए निशाना बनाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार की एक नई नीति के कारण पंजाब में एक लाख युवाओं की हत्या हो जाएगी। पंजाब पुलिस ने एक्स से जिन वीडियो को हटाने को कहा है, उनमें कई समाचार चैनलों के क्लिप शामिल हैं। पुलिस ने एक्स से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तानी गैंगस्टर भट्टी के बीच कथित वीडियो कॉल का एक क्लिप भी हटाने को कहा है। यह कॉल गुजरात की जेल से की गई थी और यह मामला पंजाब पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 

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मजिस्ट्रेट अदालत ने व्यापक प्रतिबंध के खिलाफ चेतावनी जारी की

अदालत ने पुलिस को इस विशिष्ट गलत सूचना को साझा करने वाले प्लेटफार्मों की पहचान करने की अनुमति देते हुए, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मनप्रीत कौर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्पष्टीकरण जारी किया। अदालत ने कहा कि कई वीडियो केवल नागरिकों द्वारा पुलिस के दौरों या मुठभेड़ों पर जनता की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के थे। मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि व्यापक प्रतिबंध पुलिस दुर्व्यवहार पर सार्वजनिक चर्चा को बाधित करेगा। केवल उन वीडियो को हटाने का आदेश दिया गया जिनमें विशिष्ट "एक लाख युवा" का दावा शामिल था। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों के कथित कृत्यों को रिकॉर्ड करने और उजागर करने का अधिकार शामिल है। हालांकि, पंजाब पुलिस ने 16 फरवरी और 10 मार्च को X को कारण बताओ नोटिस जारी कर 22 अतिरिक्त पदों को हटाने की मांग की।

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पुलिस ने एक्स को चेतावनी दी कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(1) के तहत "सुरक्षित आश्रय छूट" खो दी है और धारा 84B के तहत अभियोजन की धमकी दी। 3 मार्च को, पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत एक्स के एक कर्मचारी को गिरफ्तारी पूर्व नोटिस जारी किया। एक्स ने इसका खंडन करते हुए कहा कि 22 पदों में से 7 तो उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ही नहीं थे, और शेष 15 "केवल प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों, पत्रकारों की रिपोर्टिंग और सार्वजनिक घटनाओं पर निष्पक्ष टिप्पणी" थे। कंपनी ने तर्क दिया कि ये पद अपराध का महिमामंडन नहीं करते और अदालत के सीमित शब्दों वाले आदेश के दायरे से बाहर हैं।

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