Shraddha Walkar Case: तिहाड़ जेल में MA की परीक्षा देगा आफताब, Court ने रद्द की 20 जुलाई की सुनवाई

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ANI
अभिनय आकाश । Jul 10 2026 7:43PM

अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों से शुरुआती पूछताछ आंशिक रूप से दर्ज की गई है, जबकि 12 गवाहों की गवाही टाल दी गई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि कॉल सेंटर में काम करने वाली वॉकर की हत्या उसके लिव-इन पार्टनर पूनावाला ने दिल्ली के महरौली में उनके किराए के फ्लैट में कर दी थी। आरोप है कि उसने उसका गला घोंटा, उसके शरीर के कई टुकड़े किए, उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखा और कई दिनों तक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में, जिसमें एक जंगली इलाका भी शामिल है, ठिकाने लगा दिया।

दिल्ली की एक अदालत ने श्रद्धा वालकर मर्डर केस में 20 जुलाई की कार्यवाही रद्द कर दी है, क्योंकि आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अदालत को बताया कि उस दिन वह तिहाड़ जेल में अपनी MA सोशियोलॉजी की आखिरी परीक्षा में शामिल होगा। अदालत ने अब निर्देश दिया है कि अभियोजन पक्ष के सबूत 21 जुलाई से दोपहर 2 बजे दर्ज किए जाएं, जबकि पहले तय की गई बाकी तारीखें वैसी ही रहेंगी। 2023 से चल रहा यह ट्रायल मई 2022 में पूनावाला द्वारा 27 वर्षीय वालकर की कथित हत्या से जुड़ा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी ने गौर किया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पूनावाला की परीक्षाएं 11 से 20 जुलाई तक तिहाड़ केंद्रीय जेल के भीतर स्थित परीक्षा केंद्र में होनी हैं, जहां वह मुकदमे का सामना करते हुए बंद है।

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8 जुलाई के अपने आदेश में न्यायालय ने कहा आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अपने आवेदन में कहा है कि वह 20 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक तिहाड़ केंद्रीय जेल संख्या 3 में स्थित इग्नू परीक्षा केंद्र में समाजशास्त्र में एमए की अंतिम परीक्षा में शामिल होने वाला है। (परीक्षा की तिथि 11 से 20 जुलाई तक निर्धारित है)।  पूनावाला ने 20 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी, क्योंकि उस दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक उनकी अंतिम परीक्षा होनी थी। उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 20 जुलाई की सुनवाई रद्द कर दी। इससे पहले, इस मामले में 20 जुलाई से 25 जुलाई तक अभियोजन पक्ष के सबूतों को रोज़ाना दर्ज करने की प्रक्रिया तय की गई थी। अगस्त में होने वाली कार्यवाही की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभी आठ गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है।

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अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों से शुरुआती पूछताछ आंशिक रूप से दर्ज की गई है, जबकि 12 गवाहों की गवाही टाल दी गई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि कॉल सेंटर में काम करने वाली वॉकर की हत्या उसके लिव-इन पार्टनर पूनावाला ने दिल्ली के महरौली में उनके किराए के फ्लैट में कर दी थी। आरोप है कि उसने उसका गला घोंटा, उसके शरीर के कई टुकड़े किए, उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखा और कई दिनों तक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में, जिसमें एक जंगली इलाका भी शामिल है, ठिकाने लगा दिया।

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