देश का Political Map बदला, West Bengal जीत की ओर रवानगी के साथ 21 राज्यों में NDA का परचम लहराया

तमिलनाडु में डीएमके-कांग्रेस गठबंधन को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, जहां तमिल वेट्री कज़गम (टीवीके) के नेता विजय ने नए 'जना नायक' के रूप में सत्ता संभाली है। वहीं, केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार बनाने के लिए तैयार है।
पश्चिम बंगाल में मतगणना के मौजूदा रुझान जारी रहने पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर 147 सीटें जीत लेगी और पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा शासित राज्यों की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। इस बीच, केंद्र में प्रमुख विपक्षी गठबंधन, इंडिया ब्लॉक ने तमिलनाडु में संभावित हार के बावजूद केरल में जीत हासिल करते हुए देश भर के छह राज्यों में अपना नेतृत्व बरकरार रखा है। केरल में निर्णायक प्रदर्शन के बावजूद, चुनाव परिणामों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छा दिए हैं। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भाजपा स्वयं 15 राज्यों में स्वतंत्र रूप से सरकार बनाएगी, जबकि बिहार (जेडीयू के साथ), आंध्र प्रदेश (टीडीपी के साथ), नागालैंड (नागा पीपुल्स फ्रंट के साथ) और मेघालय (नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ) में गठबंधन के कारण गठबंधन की संख्या बढ़कर 21 हो गई है।
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तमिलनाडु में डीएमके-कांग्रेस गठबंधन को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, जहां तमिल वेट्री कज़गम (टीवीके) के नेता विजय ने नए 'जना नायक' के रूप में सत्ता संभाली है। वहीं, केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार बनाने के लिए तैयार है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा परिणामों की घोषणा के बाद, कांग्रेस को केवल तीन राज्यों - कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में बहुमत प्राप्त है। झारखंड में पार्टी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम के साथ गठबंधन में है। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन केंद्र में भी भाजपा की विरोधी रही है।
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है और पारित होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। हालांकि, कुछ विशिष्ट प्रस्तावित संशोधनों के मामलों में, उन संशोधनों को प्रभावी होने के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके अनुमोदन आवश्यक है।
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