Srinagar हिंसा: 28 साल पुराने केस में NIA का बड़ा एक्शन, Shabbir Shah समेत 6 Hurriyat नेताओं पर चार्जशीट

चार्जशीट में शब्बीर अहमद शाह के अलावा सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील (उर्फ मोहम्मद याकूब वकील), जावेद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी के नाम शामिल हैं। ये सभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेता हैं।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को श्रीनगर में 1996 में हुई भीड़ की हिंसा और पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी के मामले में शब्बीर अहमद शाह और पांच अन्य वरिष्ठ कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में शब्बीर अहमद शाह के अलावा सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील (उर्फ मोहम्मद याकूब वकील), जावेद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी के नाम शामिल हैं। ये सभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेता हैं। इन पर रणबीर दंड संहिता, 1989 के तहत आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश, दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के साथ-साथ गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन और मोहम्मद याकूब वकील के खिलाफ आरोप खत्म हो गए हैं क्योंकि कानूनी कार्यवाही के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। हालांकि, जम्मू में NIA की स्पेशल कोर्ट में दाखिल NIA की चार्जशीट में आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका और गैर-कानूनी भीड़ के साझा मकसद को सबूतों के साथ साफ तौर पर साबित किया गया था।
जांच के दौरान NIA ने यह पता लगाया था कि 17 जुलाई 1996 को श्रीनगर के नाज़ क्रॉसिंग पर मारे गए आतंकवादी हिलाल अहमद बेग के जनाज़े के जुलूस के दौरान, सभी छह आरोपियों ने एक गैर-कानूनी भीड़ का नेतृत्व किया था और पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काई थी। एनआईए ने एक बयान में कहा कि हथियारबंद आतंकवादी उस जुलूस में शामिल हो गए थे, जिसकी अगुवाई आरोपी हुर्रियत नेता कर रहे थे। हिंसा के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए। इस दौरान भारी पत्थरबाजी में सरकारी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस मामले (RC-01/2026/NIA/JMU) में NIA की जांच के मुताबिक, जिन हुर्रियत नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उन्होंने भारत-विरोधी, पाकिस्तान-समर्थक और अलगाववादी नारे लगाकर हिंसा भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। NIA ने यह भी पाया कि उन्होंने हथियारबंद संघर्ष का समर्थन करते हुए भड़काऊ भाषण दिए थे।
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आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने कहा कि उसकी बारीकी से की गई जांच से यह साफ हो गया है कि "भीड़ की हिंसा हुर्रियत नेतृत्व की एक बड़ी, पहले से तय आपराधिक साजिश का हिस्सा थी। इस साजिश का मकसद अंतिम संस्कार के जुलूस का इस्तेमाल अलगाववादी विचारधारा को फैलाने, भारत सरकार के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने, सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए करना था, साथ ही जम्मू-कश्मीर में हुर्रियत की ताकत का प्रदर्शन करना भी था।
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