धार्मिक प्रतीक वाले गैर-हिंदुओं की Agamic मंदिर में नो एंट्री, High Court ने सुनाया फैसला

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अभिनय आकाश । Oct 28 2026 4:40PM

मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि बिना लिखित शपथ के और देवता में श्रद्धा न रखने वाले गैर-हिंदू आगमिक मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रवेश मंदिर की पवित्रता भंग करता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिर की परंपराएं राजनीतिक दिखावे तथा चमचागिरी के आगे नहीं झुक सकतीं।

थंगम वेंकटेश बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन और पी. मुरुगन ने फैसला सुनाया है कि जो गैर-हिंदू धार्मिक प्रतीक धारण करते हैं और संबंधित देवता के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें आगमिक मंदिर परिसर के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती—सिर्फ ध्वज स्तंभ के आगे ही नहीं, बल्कि पूरे परिसर में। यदि बिना किसी लिखित वचन (अंडरटेकिंग) पर हस्ताक्षर किए ऐसे लोगों को प्रवेश दिया जाता है, तो इससे मंदिर की पवित्रता भंग होगी। न्यायालय ने हाल के समय में हुए गंभीर उल्लंघनों का जिक्र किया। इसमें विधायक बदरुद्दीन मुस्तफा का मामला शामिल है, जो चुनाव जीतने के बाद मीनाक्षी मंदिर में दाखिल हुए थे। उन्होंने सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होने का दावा किया और कुम्भाभिषेकम के दौरान मंदिर के टावरों पर चढ़ गए, जबकि साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाना चाहिए।

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न्यायिक संज्ञान लेते हुए, पीठ ने कहा कि ईसाई धर्म को मानने वाले एक माननीय मंत्री ने बिना कोई शपथ-पत्र (अंडरटेकिंग) दिए तिरुचेंदूर मंदिर में प्रवेश किया। अदालत ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का उदाहरण दिया, जिन्होंने एक शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद देवी मीनाक्षी की पूजा की थी। अदालत ने कहा कि उनसे धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि केवल देवी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कहा गया था—इसे एक समावेशी दृष्टिकोण माना जा सकता है। पीठ ने राजनीतिक संस्कृति और दिखावे (ऑप्टिक्स) में मौजूद 'चमचागिरी' पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तिरुवन्नामलाई अरुणाचलेश्वर मंदिर का एक वीडियो देखा, जिसमें टोपी पहने कुछ लोग भक्तों के विरोध के बावजूद जबरन अंदर घुस रहे थे, जबकि मंदिर के कर्मचारी मूकदर्शक बने रहे। इसके अलावा, गैर-हिंदू धर्म के राजनीतिक नेताओं द्वारा वोट पाने के लिए धार्मिक चिह्न लगाकर मंदिरों में जाने के मामलों का भी जिक्र किया गया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मंदिर की परंपराएं और रीति-रिवाज इस तरह की 'चमचागिरी' और दिखावे के आगे नहीं झुक सकते।

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