Bilaspur में दो पक्षों के बीच पथराव के बाद BNSS धारा 163 लागू, पांच घायल

Prabhasakshi Image
Prabhasakshi

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित खपरगंज इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में हुई हिंसक झड़प में दो पुलिसकर्मियों सहित कम से कम पांच लोग घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और लगातार गश्त जारी है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में विवाद के बाद दो गुटों के बीच हुई झड़प के कारण इलाके में तनाव फैल गया और घटना में दो पुलिसकर्मियों समेत कम से कम पांच लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रजनेश सिंह ने बताया कि घटना शुक्रवार रात नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के खपरगंज इलाके में हुई।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दो लोगों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था तभी एक व्यक्ति ने कथित तौर पर दूसरे पर पत्थर से हमला कर दिया। सिंह ने बताया कि घायल व्यक्ति ने अपने साथियों को बुला लिया, जिसके बाद खपरगंज इलाके में दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। उन्होंने कहा, “जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे।

पुलिस ने कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया।” उन्होंने बताया कि झड़प में दोनों पक्षों के करीब तीन लोग घायल हुए, जबकि दो पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। सिंह ने कहा कि घटना में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे।

भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। घटना के बाद जिला प्रशासन ने नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी। इसके तहत बिना अनुमति लोगों के एकत्र होने और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

बीएनएसएस की धारा 163 ने पूर्व के दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 का स्थान लिया है। बिलासपुर के जिलाधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि यह झड़प दो लोगों के बीच हुए विवाद के बाद हुई। उन्होंने कहा, “किसी भी तरह के तनाव को रोकने के लिए इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है।” आदेश में कहा गया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दंगे और अन्य आपराधिक गतिविधियों की किसी भी आशंका को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जब जिलाधिकारी से पूछा गया कि क्या विवाद किसी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण शुरू हुआ था, तो अग्रवाल ने कहा कि अधिकारियों को भी इस संबंध में जानकारी मिली है। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं वह पोस्ट नहीं देखी है और न ही ऐसी किसी सामग्री की अभी पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

एहतियातन 200 से 250 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि इलाके में लगातार गश्त की जा रही है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

All the updates here:

अन्य न्यूज़