Kangana Ranaut की टिप्पणी पर दायर याचिका आगरा District Court ने खारिज की

Kangana Ranaut की टिप्पणी पर दायर याचिका आगरा District Court ने खारिज की
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आगरा की जिला अदालत ने भाजपा सांसद कंगना रनौत की कथित 'गटर जनरेशन' टिप्पणी से जुड़े मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले सांसद-विधायक अदालत ने भी इस शिकायत को खारिज कर दिया था। शिकायतकर्ता अधिवक्ता ने अब इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।

आगरा (उप्र), तीन नवंबर आगरा की एक जिला अदालत ने अभिनेत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत की ‘गटर जनरेशन’ संबंधी कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर शिकायत खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। मामले में शिकायत दर्ज कराने वाले एक अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि जिला न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले, सोमवार को सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश अनुज कुमार ने शिकायत खारिज कर दी थी, जिसके बाद शर्मा ने इस आदेश को चुनौती देते हुए जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। शर्मा ने कहा कि अब वह इस मामले को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद रनौत ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कथित तौर पर ‘गटर जनरेशन’ शब्द का इस्तेमाल किया था।

इस टिप्पणी के बाद आगरा की सांसद-विधायक अदालत में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।

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