Imran Khan की तीन बहनों की detention 30 दिन और बढ़ी, Lahore High Court ने निपटाई अर्जी

Imran Khan की तीन बहनों की detention 30 दिन और बढ़ी, Lahore High Court ने निपटाई अर्जी
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लाहौर प्रशासन की सिफारिश पर पंजाब सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीनों बहनों की हिरासत अवधि को जन सुरक्षा कानून के तहत एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अलीमा खान, नोरीन नियाजी और डॉ. उज्मा खान पिछले एक माह से कोट लखपत जेल में बंद हैं। इस फैसले की जानकारी मिलने के बाद उच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई से जुड़ी याचिका को निस्तारित कर दिया।

(एम. जुल्करनैन) लाहौर, 26 अक्टूबर पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीन बहनों की हिरासत को जन सुरक्षा कानून के तहत 30 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अलीमा खान, नोरीन नियाजी और डॉ. उज्मा खान पिछले एक महीने से अधिक समय से लाहौर की कोट लखपत जेल में पंजाब सार्वजनिक व्यवस्था अध्यादेश, 1960 के तहत हिरासत में हैं।

अलीमा खान को 20 सितंबर को हिरासत में लिया गया था, जबकि उज्मा और नोरीन को अगले दिन हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान के समर्थन में लोगों को जुटाने की कोशिशों के दौरान की गई थी। पंजाब के एक सहायक महाधिवक्ता ने सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय को बताया कि लाहौर के उपायुक्त की सिफारिश पर सरकार ने खान की तीनों बहनों की हिरासत 30 दिन के लिए और बढ़ा दी है।

इसके बाद अदालत ने तीनों बहनों की रिहाई की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया। यह याचिका अलीमा खान के बेटे शहरेज ने दायर की थी। इसमें उन्होंने अपनी मौसियों की हिरासत को चुनौती दी थी।

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