Aamir Shaukeen मामले में जांच के लिए Delhi पहुंची Tripura Police, सीएम Manik Saha ने दी जानकारी

त्रिपुरा के एक युवक से नस्ली दुर्व्यवहार के मामले में गिरफ्तार कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन को राज्य लाने के लिए पुलिस टीम दिल्ली पहुंच गई है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा। शौकीन पर भारतीय न्याय संहिता और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज है।
(फाइल फोटो के साथ) अगरतला, 23 अक्टूबर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य पुलिस ने नस्ली दुर्व्यवहार के मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौजूद ‘कंटेंट क्रिएटर’ आमिर शौकीन को जांच के लिए यहां लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली के ‘कंटेंट क्रिएटर’ को बृहस्पतिवार को उस वीडियो के सामने आने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह त्रिपुरा के एक युवक के साथ नस्ली दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार करता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही मैंने पुलिस महानिदेशक जीएस राव से संपर्क किया और उन्हें आरोपी को राज्य में लाने के लिए दिल्ली पुलिस से बात करने का निर्देश दिया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारी टीम पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है और आरोपी को त्रिपुरा लाने की प्रक्रिया में जुटी है।
राज्य के एक युवक के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में यहां उसके खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया गया था।’’ साहा ने कहा, ‘‘शौकीन फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, इसलिए हम सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसे त्रिपुरा लाएंगे।’’ पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) मनचक इप्पर ने भी पुष्टि की कि शौकीन को जांच के लिए ‘ट्रांजिट रिमांड’ पर त्रिपुरा लाने के वास्ते राज्य पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय कर रही है। इप्पर ने कहा, ‘‘फिलहाल कंटेंट क्रिएटर एक मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। हमारी टीम दिल्ली में मौजूद है।
दिल्ली पुलिस की हिरासत खत्म होने के बाद हम आरोपी को जांच के लिए निश्चित रूप से त्रिपुरा लाएंगे।’’ शौकीन के खिलाफ बृहस्पतिवार को पश्चिम त्रिपुरा जिले के न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स (एनसीसी) थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। यह मामला सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें त्रिपुरा के एक युवक के खिलाफ नस्ली अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया।
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