West Bengal नतीजों से पहले TMC का 'सुप्रीम' दांव फेल, Election Commission के सर्कुलर पर लगी मुहर

टीएमसी ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों को मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने की मांग की थी, और आरोप लगाया था कि इस मांग को अस्वीकार किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना के लिए मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों के रूप में केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों को नियुक्त करने के चुनाव आयोग के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इससे तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों को मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने की मांग की थी, और आरोप लगाया था कि इस मांग को अस्वीकार किया जा रहा है। पार्टी ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी केंद्र में सत्तारूढ़ दल से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे मतगणना के दौरान निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों को चुनने का अधिकार है और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले परिपत्र को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग के वकील के इस बयान को दर्ज करने के अलावा और किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है कि परिपत्र को अक्षरशः लागू किया जाएगा।
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चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि वह अपने 13 अप्रैल के परिपत्र का पालन कर रहा है और स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था पारस्परिक है: जहां मतगणना पर्यवेक्षक केंद्र सरकार से है, वहीं मतगणना सहायक राज्य सरकार से है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर कम से कम एक राज्य सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद, टीएमसी ने अपना रुख बदल दिया और परिपत्र के कार्यान्वयन की मांग करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अपने परिपत्र के अनुसार राज्य सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।
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