Satyendra Jain की मुश्किलें बढ़ीं, Defamation Case में अब Delhi Court ने जारी किया नोटिस

Satyendra Jain
ANI
अभिनय आकाश । Jul 3 2026 7:01PM

कोर्ट ने करनैल सिंह को 6 जून को पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी (करनाइल सिंह) उसी निर्वाचन क्षेत्र से शिकायतकर्ता (जैन) के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें बयान देते समय ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी। आरोपी ने मीडियाकर्मियों से बयान दिया और फिर उनसे कहा कि वे इसे प्रकाशित करने से पहले सावधानी बरतें।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में बीजेपी विधायक करनैल सिंह की ओर से दायर एक रिविज़न याचिका पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया। सिंह ने जैन की ओर से दायर मानहानि की शिकायत पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया। ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाया गया है। सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई है। विधायक करनैल सिंह की ओर से वकील सिद्धेश कोतवाल, मान्या हसीजा और तेजस्वी वत्सा पेश हुए। 29 मई को कोर्ट ने बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया था। जैन ने आरोप लगाया था कि सिंह ने 19 जनवरी, 2025 को एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मानहानि करने वाला बयान दिया था। संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा था, "इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

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कोर्ट ने करनैल सिंह को 6 जून को पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी (करनाइल सिंह) उसी निर्वाचन क्षेत्र से शिकायतकर्ता (जैन) के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें बयान देते समय ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी। आरोपी ने मीडियाकर्मियों से बयान दिया और फिर उनसे कहा कि वे इसे प्रकाशित करने से पहले सावधानी बरतें। ACJM पारस दलाल ने 29 मई के आदेश में कहा, "हालांकि, आरोपी ने खुद इंटरव्यू देने से पहले तथ्यों की जांच करने की ज़हमत नहीं उठाई। उनके द्वारा बताए गए तथ्यों की पुष्टि ED के किसी बयान, प्रेस विज्ञप्ति या सार्वजनिक जानकारी से नहीं होती है। कोर्ट ने कहा, "ऐसा लगता है कि आरोपी ने अपने तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बयान दिया है। आरोपी की मानसिक स्थिति मुकदमे का विषय होगी, और यह भी देखा जाएगा कि क्या यह मामला कानून के तहत आपराधिक मानहानि के किसी अपवाद के दायरे में आता है।"

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कोर्ट ने 29 मई को आदेश दिया, "ऊपर की विस्तृत चर्चा और BNSS की धारा 210, 223, 227 के तहत कानूनी आवश्यकताओं का पालन किए जाने को देखते हुए, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। इसलिए यह कोर्ट BNSS की धारा 227 के तहत आरोपी श्री करनाइल सिंह के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश देती है। कोर्ट ने पहले शिकायत का संज्ञान लिया था, जिसे BJP विधायक करनाइल सिंह ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी।

रिविज़न याचिका पर सुनवाई के बाद, सेशन कोर्ट ने 30 अप्रैल को संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया। स्पेशल जज ने संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वापस भेज दिया ताकि वे करनाइल सिंह के वकील द्वारा उठाए गए अपवाद पर विचार करते हुए आदेश पारित कर सकें।

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