अवमानना मामले में Supreme Court सख्त, 17 नवंबर को पेश होंगे Sanjay Raut और Nikhil Wagle

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना सांसद संजय राउत को 17 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बिना शर्त माफी के बाद वागले को वर्चुअल माध्यम से, जबकि राउत को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार निखिल वागले को 17 नवंबर को वर्चुअल तरीके से और शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत को उसी दिन व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। यह मामला आपराधिक अवमानना से जुड़ा है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और न्यायपालिका के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के कारण दर्ज किया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने वागले की बिना शर्त माफी और उनके सोशल मीडिया पोस्ट को हटाए जाने पर गौर करते हुए, इस मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे के लिए तय की। वागले की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए गहरा खेद जताया है और उनका अपनी बातों को सही ठहराने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने वागले के पांच दशक लंबे करियर का भी जिक्र किया और उनके मुंबई में रहने के कारण उन्हें वर्चुअल तरीके से पेश होने की अनुमति मांगी। हालांकि, SCBA ने बताया कि वागले ने पोस्ट पब्लिश होने के पांच दिन बाद उसे डिलीट कर दिया था। बेंच ने उन्हें फिलहाल वर्चुअल तरीके से पेश होने की अनुमति दी, लेकिन भविष्य में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देने का विकल्प खुला रखा।
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सुनवाई के दौरान राउत की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। SCBA ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान राउत की एक और सोशल मीडिया पोस्ट की ओर भी दिलाया, जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को जलाए जाने का जिक्र था। जस्टिस कुमार ने कहा कि यह मामला पूरी न्यायिक संस्था से जुड़ा है, और न्यायपालिका हमेशा दूसरों के लिए खड़ी रही है। SCBA ने अटॉर्नी जनरल की लिखित सहमति मिलने के बाद यह अवमानना याचिका दायर की थी; अटॉर्नी जनरल ने इन टिप्पणियों को अपमानजनक माना था। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को राउत का जवाब (हलफनामा) रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश दिया और दोनों पक्षों को अगली सुनवाई पर तय तरीके से पेश होने का आदेश दिया। 16 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने CJI के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर SCBA द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर वागले और राउत को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने उनसे पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए, साथ ही उन्हें फिलहाल व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने 15 अक्टूबर को वागले और राउत की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर की। इसके बाद, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट' (न्यायालय अवमानना अधिनियम) के तहत इन दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है। यह विवाद उन बयानों से शुरू हुआ, जो पिछले हफ्ते विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा CJI से मिलने का अनुरोध ठुकराए जाने के बाद दिए गए थे। CJI ने उनसे मिलने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहा था।
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