Tiger Shroff फायरिंग केस: Mumbai Police ने आरोपियों पर लगाया सख्त MCOCA

Prabhasakshi Image
Prabhasakshi

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका की धाराएं जोड़ दी हैं। सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद संगठित अपराध से जुड़ी धाराएं लागू की गईं। इस मामले में पुलिस अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी से जुड़े मामले में आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धाराएं लगाई हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद इस कानून की धाराएं जोड़ी गई हैं।

इस मामले में मूल प्राथमिकी घटना के एक दिन बाद 19 अक्टूबर को जुहू थाने में दर्ज की गई थी, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (1) (हत्या का प्रयास) और धारा 3(5) (साझा इरादा) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई गई थीं। अधिकारी ने बताया कि औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) भी जोड़ी गई हैं। इन धाराओं में संगठित अपराध करने पर सजा का प्रावधान है।

इस मामले में अपराध शाखा अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अठारह अक्टूबर की शाम जुहू इलाके में मोटरसाइकिल सवार तीन हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की थी। अभिनेता हमले में बाल-बाल बच गए थे, जबकि उनका वाहन चालक और एक राहगीर घायल हो गए थे।

जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित सहयोगी अनिल पंडित को इस मामले में वांछित आरोपी बनाया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़