Punjab में AAP सरकार का बड़ा कदम, 10 हजार Drug Addicts को सज़ा नहीं, मिला नई ज़िंदगी का मौका

पंजाब पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 51,516 FIR दर्ज कीं और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 67,519 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार ने कहा कि ये आंकड़े ड्रग्स के खिलाफ़ उसकी दोहरी रणनीति को दिखाते हैं: एक तरफ़ सप्लायर्स के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करना और दूसरी तरफ़ ड्रग की लत को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या मानकर उसका इलाज करना।
आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत पंजाब में 10,000 से ज़्यादा नशा करने वालों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 64A के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई है और उन्हें सरकारी नशा-मुक्ति केंद्रों में भर्ती कराया गया है। 1 मार्च, 2025 और 6 जुलाई, 2026 के बीच, नशीले पदार्थों का सेवन करने या निजी इस्तेमाल के लिए थोड़ी मात्रा में उन्हें रखने के आरोपी कुल 10,656 लोगों ने कानूनी कार्रवाई का सामना करने के बजाय स्वेच्छा से इलाज कराने का विकल्प चुना। इसी दौरान, पंजाब पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 51,516 FIR दर्ज कीं और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 67,519 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार ने कहा कि ये आंकड़े ड्रग्स के खिलाफ़ उसकी दोहरी रणनीति को दिखाते हैं: एक तरफ़ सप्लायर्स के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करना और दूसरी तरफ़ ड्रग की लत को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या मानकर उसका इलाज करना।
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बयान में कहा गया यह संवेदनशील नज़रिया राज्य की इस समझ को दिखाता है कि नशीले पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों को सज़ा के बजाय इलाज और रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। इससे यह भी पता चलता है कि NDPS एक्ट की धारा 64A को उसकी सही भावना के साथ लागू किया जा रहा है। धारा 64A उन ड्रग एडिक्ट्स (नशे के आदी लोगों) को कानूनी कार्रवाई से छूट देती है जो अपनी मर्ज़ी से नशा-मुक्ति का मान्यता प्राप्त इलाज करवाते हैं; उन्हें NDPS एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत सज़ा से छूट मिलती है। बयान के अनुसार, हर लाभार्थी का इलाज का खास प्लान बनाने से पहले मेडिकल जांच की जाती है। इस प्लान में डिटॉक्सिफिकेशन, साइकियाट्रिक देखभाल, काउंसलिंग, बिहेवियरल थेरेपी और दोबारा नशा करने से रोकने के उपाय शामिल होते हैं। सरकार ने कहा कि जैसे-जैसे यह अभियान आगे बढ़ेगा, पुलिस ड्रग एडिक्ट्स की पहचान करती रहेगी और उन्हें नशा-मुक्ति और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स से जोड़ती रहेगी।
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पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ाई सिर्फ़ तस्करों को गिरफ़्तार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लोगों को नशे की लत से बाहर निकलने में मदद करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ाई का मक़सद सिर्फ़ ड्रग्स बेचने वालों को गिरफ़्तार करना नहीं है, बल्कि नशे की लत में फँसे हर व्यक्ति को ठीक होने का उचित मौका देना भी है। हम पंजाब को नशे की लत से मुक्त करने और अपने युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सख़्त कार्रवाई और सहानुभूति, दोनों को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एंटी-नारकोटिक्स टास्क फ़ोर्स के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नीलाभ किशोर ने कहा कि भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए ड्रग्स के तस्करों और नशे की लत से जूझ रहे लोगों के बीच फ़र्क करना ज़रूरी है।
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