MEA का बड़ा ऐलान: Passport सिर्फ Travel Document, नागरिकता का पक्का सबूत नहीं

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अभिनय आकाश । Jun 24 2026 7:53PM

नागरिकता कानूनों के तहत, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले देश में हुआ है, तो वह जन्म से भारतीय माना जाता है। वहीं, अगर किसी व्यक्ति का जन्म जुलाई 1987 के बाद हुआ है, तो वह नागरिकता का दावा तब कर सकता है जब उसके माता-पिता में से कोई एक नागरिक हो।

पासपोर्ट सिर्फ़ भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है। हालाँकि, विदेश मंत्रालय ने अब साफ़ किया है कि पासपोर्ट नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज़ नहीं है। मंत्रालय ने यह घोषणा करने के लिए 14वें 'पासपोर्ट सेवा दिवस' का मौका चुना। इस बयान के बाद एक्स पर इस बात को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है कि आख़िर नागरिकता का पक्का सबूत क्या है। यह एक ऐसा अस्पष्ट मामला है जिस पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई साफ़ रुख़ नहीं अपनाया है। बुधवार को विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा के दस्तावेज़ होते हैं, जिन्हें सरकार अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने के लिए जारी करती है। इसका मतलब है कि सिर्फ़ पासपोर्ट होने से ही नागरिकता तय नहीं होती है।

यह स्थिति के विरोधाभास को दिखाता है क्योंकि जो नागरिक नहीं हैं, उन्हें पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर बीवी राव ने इस लेख में इसे बहुत अच्छे से समझाया है। पासपोर्ट मिलने का मतलब यह नहीं है कि वह आपकी संपत्ति है। पासपोर्ट के पिछले हिस्से पर एक नोट में लिखा होता है कि यह "भारत सरकार की संपत्ति" है और सरकार के आदेश पर इसे वापस करना होगा। इस साल की शुरुआत में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। यह सिर्फ़ पहचान का एक दस्तावेज़ है। वोटर ID कार्ड को नागरिकता का दस्तावेज़ नहीं माना जाता है। यह मुख्य रूप से पहचान और पते का दस्तावेज़ है और इसके ज़रिए व्यक्ति चुनावों में वोट डाल सकता है।

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नागरिकता कानूनों के तहत, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले देश में हुआ है, तो वह जन्म से भारतीय माना जाता है। वहीं, अगर किसी व्यक्ति का जन्म जुलाई 1987 के बाद हुआ है, तो वह नागरिकता का दावा तब कर सकता है जब उसके माता-पिता में से कोई एक नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोग जन्म के आधार पर नागरिकता का दावा तभी कर सकते हैं जब उनके माता-पिता दोनों भारतीय हों, या फिर माता-पिता में से कोई एक नागरिक हो और दूसरा जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो। विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारत के पासपोर्ट सर्विस नेटवर्क के विस्तार और कई अहम उपलब्धियों का ज़िक्र किया, जिसमें चिप-इनेबल्ड ई-पासपोर्ट की सफल शुरुआत भी शामिल है।

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विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "2025 में 1.5 करोड़ पासपोर्ट और उससे जुड़ी सर्विस दी गईं, जिनमें से अकेले पासपोर्ट की संख्या 1.39 करोड़ थी। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय ने बताया कि पासपोर्ट बनने में लगने वाले औसत समय में भी सुधार हुआ है; पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को छोड़कर, अब पासपोर्ट छह वर्किंग दिनों के अंदर मिल जाते हैं। अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर नागरिकों को अब औसतन 45 मिनट से भी कम समय बिताना पड़ता है।

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