Ladakh में Leh और Kargil निकाय चुनाव 21 नवंबर को, अधिसूचना 29 अक्टूबर को आएगी

लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राहुल शर्मा ने लेह और कारगिल नगर निकाय समितियों के 38 वार्ड के लिए मतदान की तारीख 21 नवंबर तय की है। चुनाव अधिसूचना 29 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर रखी गई है। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने लेह और कारगिल की नगर निकाय समितियों के 38 वार्ड के लिए 21 नवंबर को चुनाव कराने की शुक्रवार को घोषणा की। इस केंद्रशासित प्रदेश में पिछला पंचायत और नगर निकाय चुनाव 2018 में हुआ था, जब यह पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। दोनों निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) राहुल शर्मा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लेह (21 वार्ड) और कारगिल (17 वार्ड) की नगर निकाय समितियों की मतदाता सूची बृहस्पतिवार को प्रकाशित की गई तथा इसके लिए अर्हता तिथि एक अक्टूबर निर्धारित की गई थी। प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना 29 अक्टूबर को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख पांच नवंबर होगी। इसके मुताबिक, नामांकन पत्रों की जांच छह नवंबर को होगी और उम्मीदवार नौ नवंबर तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे।
चुनाव चिह्नों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन भी नौ नवंबर को होगा। इसके बाद 21 नवंबर को मतदान होगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया 30 नवंबर तक संपन्न कर ली जाएगी।
ये चुनाव जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 और जम्मू-कश्मीर नगर समिति (निर्वाचन) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कराए जा रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
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