स्वास्थ्य का अधिकार, जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है, BJP सांसद अरुण गोविल ने UN में भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र किया

संयुक्त राष्ट्र में बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने स्वास्थ्य के अधिकार को मजबूत करने में भारतीय न्यायपालिका के योगदान पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या कर स्वास्थ्य को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने लागत, दूरी और भाषा जैसी बाधाओं को दूर कर स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया।
बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने स्वास्थ्य के अधिकार को मजबूत करने की दिशा में भारत के न्यायिक प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के 'स्वास्थ्य के अधिकार' (शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर का आनंद लेने का अधिकार) पर विशेष प्रतिवेदक (Special Rapporteur) के साथ हुई बातचीत के दौरान, संविधान के अनुच्छेद 21 की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई व्यापक व्याख्या का जिक्र किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक्स पर इस बातचीत के कुछ पहलुओं को साझा करते हुए बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र "न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य के अधिकार की न्याय-योग्यता (Justiciability)" था।
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बातचीत के दौरान, गोविल ने उन संरचनात्मक बाधाओं को स्वीकार किया - जैसे कि लागत, भाषा की समस्या, दूरी और कानूनी जागरूकता की कमी - जो नागरिकों को अपने स्वास्थ्य अधिकारों का उपयोग करने से रोकती हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट शक्ति और जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर भी बात की, और वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही बेहतरीन प्रथाओं (best practices) को उजागर करने के लिए रिपोर्ट की सराहना की। उन्होंने कहा, "हम विशेष प्रतिवेदक को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक सामयिक और प्रासंगिक विषय को उठाया है। हम रिपोर्ट में उठाई गई चिंताओं को समझते हैं—यानी लागत, भाषा, दूरी और कानूनी जागरूकता की कमी जैसी बाधाएं, जो नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार का आनंद लेने की क्षमता पर असर डालती हैं। विशेष प्रतिवेदक ने कॉर्पोरेट शक्ति की ओर भी इशारा किया है, जो अक्सर जवाबदेही से बच निकलती है।
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हम विशेष रूप से इस बात की सराहना करते हैं कि यह रिपोर्ट दुनिया भर की अच्छी प्रथाओं पर केंद्रित है, जिससे सदस्य देशों को एक-दूसरे से सीखने में मदद मिलती है। रिपोर्ट का विषय भारत के अपने अनुभवों से काफी मेल खाता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) की व्यापक व्याख्या की है, जिसमें अब 'स्वास्थ्य का अधिकार' भी शामिल हो गया है। कई महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का जिक्र करते हुए, गोविल ने बताया कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है - की व्याख्या इस तरह की कि इसमें चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुरक्षा भी शामिल हो गई। उन्होंने 1995 के एक फैसले का उदाहरण दिया जो श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक प्रगति कर्मचारियों की भलाई की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।
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