Jaipur CBI Court ने Bank Fraud मामले में पूर्व अधिकारी Murari Lal Meena को सुनाई 7 साल की कठोर सज़ा

रिलीज़ में कहा गया है, 'जयपुर की CBI कोर्ट ने 01.09.2026 को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, लालसोट, ज़िला दौसा, राजस्थान के तत्कालीन स्पेशल असिस्टेंट मुरारी लाल मीणा को दोषी ठहराते हुए सात साल की सख़्त क़ैद और 4,30,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
जयपुर की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के पूर्व स्पेशल असिस्टेंट मुरारी लाल मीणा को बैंक धोखाधड़ी करने के आरोप में सात साल की सख़्त क़ैद और 4,30,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, इस बैंक धोखाधड़ी की वजह से वित्तीय संस्थान को 83,69,495 रुपये का ग़लत तरीक़े से नुकसान हुआ। रिलीज़ में कहा गया है, "जयपुर की CBI कोर्ट ने 01.09.2026 को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, लालसोट, ज़िला दौसा, राजस्थान के तत्कालीन स्पेशल असिस्टेंट मुरारी लाल मीणा को दोषी ठहराते हुए सात साल की सख़्त क़ैद और 4,30,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
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यह सज़ा उस जांच के आधार पर सुनाई गई है जिसे CBI ने 20 दिसंबर, 2017 को राजस्थान के दौसा ज़िले के लालसोट में ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स की शाखा द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के बाद शुरू किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी मुरारी लाल मीणा, जो उस समय लालसोट, दौसा में ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स में स्पेशल असिस्टेंट थे, ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने बेईमानी से बिना अधिकार के "नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट" जारी किए, जिससे लोन की बकाया राशि होने के बावजूद गिरवी रखी गई सिक्योरिटीज़ को रिलीज़ करने में मदद मिली। इस वजह से बैंक को 25 लोन अकाउंट्स में कुल 83,69,495 रुपये का गलत नुकसान हुआ।
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जांच पूरी होने के बाद, CBI ने 28 अगस्त, 2019 को आरोपी मुरारी लाल मीणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और 23 जनवरी, 2024 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। पूरी सुनवाई के बाद, CBI कोर्ट ने मीणा को सभी आरोपों में दोषी पाया, जिसके बाद सज़ा का आदेश सुनाया गया।
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