ब्रिक्स सम्मेलन की रिहर्सल के चलते दिल्ली में आज कई रास्ते रहेंगे बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले वाहनों के काफिले की रिहर्सल के चलते 2 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यातायात पाबंदियां लागू रहेंगी। इस दौरान 22 प्रमुख स्थानों पर रूट डायवर्जन रहेगा और 35 से अधिक मुख्य सड़कों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी।
नयी दिल्ली, एक सितंबर दिल्ली यातायात पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 से पहले वाहनों के काफिले की रिहर्सल को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि दो सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि रिहर्सल सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगा।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। यातायात पुलिस के परामर्श में कहा गया है कि रिहर्सल के दौरान 22 स्थानों पर यातायात का मार्ग परिवर्तन किया जाएगा और 35 से अधिक सड़कों पर यातायात का संचालन नियंत्रित रहेगा। वाहन चालकों वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
परामर्श के अनुसार, जिन प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है उनमें सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, तीस जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, सत्य मार्ग, शांति पथ, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंभा रोड, टॉल्स्टॉय मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, कमाल अतातुर्क मार्ग, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड और प्रेस एन्क्लेव रोड शामिल हैं। यातायात पुलिस ने कई मार्ग परिवर्तन स्थालों की पहचान की है। इनमें डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, राम चरण अग्रवाल चौक (आईटीओ), मीर दर्द चौक, कस्तूरबा गांधी मार्ग-आउटर सर्किल, जनपथ-कनॉट प्लेस, पटेल चौक, आरएमएल अस्पताल गोलचक्कर, धौला कुआं फ्लाईओवर, मोती बाग फ्लाईओवर, लोधी रोड और मंदिर हाउस शामिल हैं, जहां आवश्यकतानुसार यातायात का मार्ग परिवर्तन किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी, जबकि वीआईपी आवाजाही के दौरान बसों का मार्ग बदला जा सकता है। टैक्सी और ऑटो-रिक्शा को निर्धारित स्थानों को छोड़कर सड़कों के किनारे खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।
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