CJP नेता Sourav Das और आशुतोष रांका SEM Court में हुए पेश, अगली सुनवाई 17 नवंबर को

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित SEM कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने पते की पुष्टि के लिए दास को 17 नवंबर तक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच दोनों नेताओं को जांच में शामिल होने के लिए नया नोटिस जारी करेगी।
शुक्रवार दोपहर को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने उन्हें जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने अपनी ज़मानत सत्यापन रिपोर्ट में बताया है कि दास ने दिल्ली में अपने वर्तमान आवासीय पते की पुष्टि या सत्यापन के लिए कोई दस्तावेज़ नहीं दिया है। इसलिए, अदालत ने उनसे कहा है कि वे सुनवाई की अगली तारीख, यानी 17 नवंबर को, अपने पते की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज़ पेश करें।
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कार्रवाई में शामिल होने से पहले, दास मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए कुछ देर पुलिस स्टेशन के बाहर रुके। उन्होंने कहा कि आगे क्या कदम उठाना है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पुलिस स्टेशन में क्या होता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो दास ने कहा, "देखते हैं, यहाँ क्या होता है।" उनके साथ CJP की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह भी थीं। दास और रंका अपने खिलाफ दर्ज दो मामलों की जांच में शामिल होने के लिए पुलिस के समन पर पेश नहीं हुए, और इस मामले में उन्हें एक और नोटिस जारी किया जाना था।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दास, रंका और CJP सदस्य अजिंक्य शिंदे को गुरुवार को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। एक अधिकारी ने कहा कि पहले उन्होंने और समय मांगा था, लेकिन बाद में वे नहीं आए। उन्होंने आगे बताया कि इन तीनों को जांच में शामिल होने के लिए एक और नोटिस भेजा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को दोनों नेताओं ने जांच में शामिल होने के लिए कुछ और समय मांगा था, जिसके बाद वे SEM के सामने पेश हुए।
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क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को पूछताछ के लिए तीन कार्यकर्ताओं को बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। हालांकि शुक्रवार के लिए कोई नया नोटिस जारी नहीं किया गया है, फिर भी उनसे कहा गया है कि वे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच जांच एजेंसी के सामने पेश हों। अगर ये कार्यकर्ता शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने का फैसला करते हैं, तो उम्मीद है कि वे दोपहर 3 बजे होने वाली SEM कोर्ट की सुनवाई से पहले वहां पहुंच जाएंगे। हालांकि, जांच एजेंसी के सामने उनका पेश होना पूरी तरह से उनके अपने फैसले पर निर्भर करेगा।
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