Ballia में खाड़ी देश से फोन पर दिया तीन तलाक, दहेज उत्पीड़न मामले में छह पर FIR

बलिया पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर खाड़ी देश में रहने वाले पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों पर बीएनएस और दहेज प्रतिषेध कानून के तहत केस दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने मोबाइल पर तीन तलाक बोल दिया और परिजनों ने उसे घर से निकाल दिया।
बलिया जिले में एक मुस्लिम विवाहिता को कथित रूप से दहेज के लिए प्रताड़ित करने और खाड़ी देश में रह रहे उसके पति द्वारा मोबाइल फोन पर तीन तलाक देने के मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बलिया शहर कोतवाली में उमर गंज मोहल्ले की रहने वाली रुखसार की शिकायत पर मंगलवार को उसके पति मोहम्मद आरिफ समेत छह लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।
उन्होंने बताया कि नामजद आरोपियों में आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव निवासी मोहम्मद आरिफ, उसका बड़ा भाई मोहम्मद आसिफ, छोटा भाई सम्मू, मां अहमदी, बहन सोनी और छोटे भाई की पत्नी संजीता शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, प्राथमिकी में रुखसार ने आरोप लगाया है कि उसका निकाह मोहम्मद आरिफ से 17 जून 2022 को हुआ था और शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज लाने को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दर्ज रिपोर्ट के अनुसार रुखसार का कहना है कि करीब एक वर्ष पहले उसका पति रोजगार के सिलसिले में खाड़ी के देश में चला गया था और वहां से वह मोबाइल फोन पर उस पर मायके से दहेज लाने का दबाव बनाता था।
सूत्रों के मुताबिक महिला ने आरोप लगाया कि उसने अपने मायके की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए दहेज लाने में असमर्थता जताई, तो उसके पति ने फोन पर तीन बार तलाक कहकर उससे रिश्ता खत्म करने की बात कही। प्राथमिकी के अनुसार, इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देकर उसे उसकी बेटी के साथ घर से निकाल दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बुधवार को बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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