अभिषेक बनर्जी के कोलकाता कार्यालय को अग्नि सुरक्षा खामियों पर मिला नोटिस

पश्चिम बंगाल अग्निशमन विभाग ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने और कई अन्य कमियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया है। विभाग ने इमारत के मालिक और किरायेदार से 48 घंटे के भीतर लिखित जवाब मांगते हुए पूछा है कि परिसर को सील क्यों न किया जाए। जांच के दौरान सातवीं मंजिल पर पानी की कमी और आपातकालीन निकास मार्ग की अनुपलब्धता जैसी खामियां सामने आईं।
कोलकाता, दो सितंबर पश्चिम बंगाल अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय को कथित सुरक्षा खामियों को लेकर नोटिस जारी किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, मंगलवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि परिसर की अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की अवधि 10 अगस्त को समाप्त हो गयी थी और उसका अब तक नवीनीकरण नहीं कराया गया।
अधिकारी ने मंगलवार शाम ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘कुछ सुरक्षा खामियां पाई गई हैं और हमने 48 घंटे के भीतर लिखित जवाब मांगा है।’’ विभाग ने इमारत के मालिक और किरायेदार से यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि आवश्यक अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना परिसर का संचालन किए जाने के कारण उसे सील क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारी ने बताया कि कोलकाता पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को कैमक स्ट्रीट स्थित इमारत की मंजिलों की जांच की थी। इस दौरान सातवीं और आठवीं मंजिल पर स्थित अभिषेक बनर्जी के कार्यालय वाले हिस्सों का भी निरीक्षण किया गया।
यह जांच जारी अग्नि सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा थी। नोटिस के अनुसार, निरीक्षण में परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई कमियां पाई गईं। इनमें सातवीं मंजिल पर आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता नहीं होना और आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए अलग से अग्नि निकास मार्ग का नहीं होना शामिल है।
नोटिस में कहा गया है कि अग्नि चेतावनी प्रणाली भी काम नहीं कर रही थी या ठीक से संचालित नहीं हो रही थी। यह नोटिस कैमक स्ट्रीट स्थित परिसर से कथित रूप से अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई के कुछ दिनों बाद आया है। इस कार्रवाई के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं, पुलिस और नगर निकाय अधिकारियों के बीच कथित तौर पर टकराव हुआ था।
अधिकारियों ने बताया कि आगे की कार्रवाई का फैसला करने से पहले अग्निशमन विभाग भवन मालिक और किरायेदार की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की जांच कर सकता है।
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