South China Sea पर भारत का कड़ा रुख, MEA ने कहा- UNCLOS के तहत शांतिपूर्ण ढंग से सुलझें सभी विवाद

South China Sea
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अभिनय आकाश । Jul 14 2026 5:47PM

यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा ब्लॉक की ओर से जारी एक बयान में यूरोपीय संघ ने कहा कि 12 जुलाई, 2016 का मध्यस्थता निर्णय फिलीपींस और चीन पर 'अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी' है और 'इसमें शामिल पक्षों द्वारा इसका सम्मान और पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए।

भारत ने मंगलवार को कहा कि साउथ चाइना सी से जुड़े मुद्दे पर उसका रुख साफ़ और सबको पता है। साथ ही, भारत ने UNCLOS में बताए गए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक, समुद्र में आने-जाने और ऊपर से उड़ान भरने की आज़ादी के महत्व पर ज़ोर दिया। साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दस साल पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फ़ैसला एक अहम पड़ाव है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार है। उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी से जुड़े मुद्दे पर हमारा रुख़ साफ़ और सबको पता है। हम UNCLOS (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन) में बताए गए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक, समुद्र में आने-जाने और ऊपर से उड़ान भरने की आज़ादी के महत्व पर ज़ोर देते हैं। साथ ही, हम समुद्र के दूसरे कानूनी इस्तेमाल और बिना किसी रुकावट के व्यापार जारी रखने पर भी ज़ोर देते हैं।

समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून समझौते (UNCLOS) के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा,दस साल पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और संबंधित पक्षों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का आधार है। 12 जुलाई को दक्षिण चीन सागर के संबंध में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के अनुबंध VII के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले की दसवीं वर्षगांठ थी।

अमेरिका और जापान सहित 14 देशों के एक गठबंधन ने 11 जुलाई को 2016 के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता फैसले की पुष्टि की, जिसने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के व्यापक दावों को अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें "कोई कानूनी आधार नहीं" बताया।

यह संयुक्त बयान रविवार को जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, जर्मनी, इटली, लातविया, लिथुआनिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रोमानिया, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किया गया।

इसमें "एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया जो शांतिपूर्ण, स्थिर और नियमों पर आधारित हो।

दोनों देशों ने कहा कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का 12 जुलाई, 2016 का निर्णय समुद्री अधिकारों और मामले में शामिल दावों के संबंध में 'चीन और फिलीपींस के बीच अंतिम, कानूनी रूप से बाध्यकारी और निर्णायक' बना हुआ है। इन देशों ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के उस निर्णय की पुष्टि की कि "दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक समुद्री दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है, जिनमें 'ऐतिहासिक अधिकारों' पर आधारित दावे भी शामिल हैं। 14 देशों ने संबंधित पक्षों से 2016 के मध्यस्थता निर्णय का पालन करने और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप संवाद और अन्य वैध तंत्रों के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से विवादों को सुलझाने का आग्रह किया। यूरोपीय संघ ने रविवार को दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल पक्षों से 2016 के ऐतिहासिक मध्यस्थता निर्णय को पूरी तरह से लागू करने का आह्वान किया।

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यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा ब्लॉक की ओर से जारी एक बयान में यूरोपीय संघ ने कहा कि 12 जुलाई, 2016 का मध्यस्थता निर्णय फिलीपींस और चीन पर "अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी" है और "इसमें शामिल पक्षों द्वारा इसका सम्मान और पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए। चीन ने लगातार इस निर्णय को खारिज किया है और फिलीपींस और उसके अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों द्वारा निर्णय का पालन करने के बार-बार आह्वान के बावजूद इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया है।

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12 जुलाई, 2016 को, हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) ने फिलीपींस द्वारा चीन के खिलाफ दायर मामले में सर्वसम्मति से निर्णय सुनाया। यह निर्णय ऐतिहासिक था क्योंकि यह पहली बार था जब किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर में समुद्री दावों की कानूनी वैधता पर फैसला सुनाया था।

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