MP में UCC पर बड़ा ऐलान: 18 July को कैबिनेट की मुहर, अगले हफ्ते विधानसभा में पेश होगा ड्राफ्ट

Mohan Yadav
ANI
अंकित सिंह । Jul 14 2026 6:29PM

मध्य प्रदेश कैबिनेट 18 जुलाई को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट को मंज़ूरी देगी, जिसे फिर 20-24 जुलाई के मॉनसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने UCC के शीघ्र क्रियान्वयन पर ज़ोर दिया है, हालांकि प्रस्तावित बिल अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखता है।

मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि 18 जुलाई को कैबिनेट की एक विशेष बैठक में मंज़ूरी मिलने के बाद, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) का ड्राफ़्ट बिल राज्य विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। भोपाल के मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चेतन्य कुमार कश्यप ने यह घोषणा की। यह घोषणा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनी हाई-लेवल कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के एक दिन बाद की गई।

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कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट को बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के लिए बनाई गई कमेटी ने उन्हें अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट राज्य भर के उन सभी लोगों और समूहों से बातचीत करने के बाद तैयार की गई है जिनके हितों पर इसका असर पड़ सकता है। साथ ही, इसमें दूसरे राज्यों में बने कानूनों और उन्हें लागू करने के अनुभवों का भी अध्ययन किया गया है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बिल पेश करने और मध्य प्रदेश में इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 18 जुलाई को जगदीशपुर में कैबिनेट की एक खास बैठक होगी, जिसमें मंत्री परिषद UCC के ड्राफ्ट को मंज़ूरी देगी। इसके बाद, इसे राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा।

समिति ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के दायरे से अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखने की सिफारिश की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उच्च-स्तरीय समिति ने तय समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंप दी। यह रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार की गई है: पहले खंड में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के कानूनों और तौर-तरीकों के विश्लेषण पर आधारित समिति की सिफारिशें हैं, जिन्हें 10 अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है; दूसरे खंड में मध्य प्रदेश के कानूनों के अनुसार तैयार किया गया विधेयक का मसौदा है, जिसमें 404 धाराएं और सात अनुसूचियां शामिल हैं; तीसरे खंड में जिला और राज्य स्तरों के साथ-साथ एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से की गई व्यापक जन-परामर्श की जानकारी दी गई है।

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इस सलाह-मशविरे की प्रक्रिया में 9,58,000 से ज़्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएँ मिलीं, जिनका प्रश्नावली, लिंग और समुदाय के आधार पर विस्तार से विश्लेषण किया गया। समिति को मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शादी, तलाक, गुजारा-भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मौजूदा कानूनी ढांचे की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था।

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