AI Chatbot बना रहे थे Sonakshi Sinha का अश्लील कंटेंट, Delhi High Court ने लगाया बैन

Sonakshi Sinha
ANI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एआई चैटबॉट सहित कई मंचों को उनकी तस्वीर, आवाज और पहचान के अनधिकृत उपयोग से रोक दिया है। यह अंतरिम आदेश अभिनेत्री की प्रतिष्ठा का व्यावसायिक लाभ उठाने और उनकी नकल कर आपत्तिजनक सामग्री बनाने के आरोपों के बाद आया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एआई चैटबॉट सहित कई मंचों को उनकी तस्वीर, आवाज या व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य पहचान के अनधिकृत उपयोग से रोक दिया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने अभिनेत्री की सहमति के बिना उनके नाम या तस्वीर का उपयोग कर वस्तुओं की बिक्री करने और उनकी साख व प्रतिष्ठा का व्यावसायिक लाभ उठाने पर भी रोक लगा दी। अदालत ने उल्लंघन करने वाले पक्षों को 36 घंटे के भीतर संबंधित वेबलिंक हटाने का निर्देश दिया।

अभिनेत्री की ओर से 20 मार्च को दायर वाद पर पारित अंतरिम आदेश में अदालत ने कहा कि उन्हें अपने नाम, तस्वीर, आवाज और व्यक्तित्व से संबंधित अन्य सभी पहचान की रक्षा का अधिकार है तथा किसी भी तीसरे पक्ष को उनकी अनुमति के बिना इनका उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि अमेरिका स्थित दो मंचों ने कई चैटबॉट उपयोग में लिए हैं जो हूबहू उनकी नकल करते हुए खुद को अभिनेत्री रूप में पेश कर अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अज्ञात पक्ष समेत कुछ अन्य संस्थाएं उनके नाम, तस्वीर और आवाज का उपयोग कर उनसे झूठा संबंध स्थापित कर व्यावसायिक तथा गैर-व्यावसायिक लाभ ले रही हैं। अदालत ने अज्ञात व्यक्ति समेत प्रतिवादी संख्या 1 से 17 को अभिनेत्री के नाम, तस्वीर, आवाज या व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य पहचान के अनधिकृत उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया है।

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