Aadhaar Card खो जाने पर न करें अनदेखी, Delhi Police Portal पर ऐसे दर्ज कराएं Online Report

आधार कार्ड या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज खो जाने पर लोग अक्सर बिना पुलिस रिपोर्ट के नया कार्ड बनवा लेते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। दिल्ली पुलिस के पोर्टल के जरिए नागरिक घर बैठे ही गुमशुदा दस्तावेजों की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर एलआर नंबर हासिल करना पहचान पत्र के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है।
कई बार आधार कार्ड या जरुरी आईडी अचानक से खो जाती है, तो आप दूसरी आधार कार्ड या आईडी निकलवा लेते हैं। लेकिन आप शायद ही ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाते होंगे। आमतौर देखा गया है कि लोग इसको छोटी बात मानकर नया कार्ज बनवा लेते हैं और पुराने कार्ड के गुम होने की शिकायत नहीं कराते हैं। लेकिन ऐसा करने से परेशानी का कारण बन सकता है।
यदि आप आपके पास समय नहीं है, तो आप घर पर ही ऑनलाइन ही इसकी गुम होने की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं।
FIR दर्ज कब करवाएं?
यदि आपके जरुरी दस्तावेज चोरी होने या गुम होने, दोनों स्थिति में फाइल करवा सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाते समय आपको Lost Report जैसे ऑप्शन का चयन करना पड़ता है-
ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे करें?
- यदि आप दिल्ली में दस्तावेज खोने रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपको पुलिस के Lost and Found पोर्टल पर जानकारी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
- सबसे पहले आप lostfound.delhipolice.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- यहां पर Lost Report वेबसाइट वाला ऑप्शन खोलें।
- अब अपना नाम, पिता/माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका पता, जिला, शहर और पिन कोड दर्ज कर दें।
- इसके बाद खोए हुए दस्तावेज की जानकारी दें।
रिपोर्ट दर्ज करवाते समय क्या जानकारी देनी पड़ती है?
इसके लिए आपको आधार कार्ड, ऑफिस आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य जरुरी डॉक्यूमेंट्स।
- फिर आपको लोकेशन बताना पड़ेगा कहां खोया है? उस जगह और जिला जैसी जानकारी भी मांगी जाएगी।
- आपको बताना होगा कि किस दिन दस्तावेज खोया था, उसकी तारीख डालें। यदि आपको टाइम पता है, तो वो भी डाल सकते हैं।
- फिर कैप्चा पूरा करके रिपोर्ट सबमिट कर दें। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मिलने वाला Lost/LR नंबर संभालकर रखें।
- यदि आप संभालकर रखेंगी, तो दिल्ली पुलिस के पोर्टल पर LR नंबर से रिपोर्ट के बाद में देख भी सकते हैं।
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