Tarun Tejpal Case: क्या पलटेगा ट्रायल कोर्ट का फैसला? Solicitor General Tushar Mehta की दलीलों पर टिकी नजरें

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ANI
अभिनय आकाश । Jul 15 2026 6:15PM

अगले तीन दिनों तक, जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित एस. जामदार की डिवीज़न बेंच अंतिम दलीलें सुनेगी। इसके बाद वे तय करेंगे कि ट्रायल कोर्ट का बरी करने का फ़ैसला बरकरार रखा जाए या उसे रद्द कर दिया जाए।

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच, 2013 के रेप केस में पत्रकार तरुण तेजपाल के बरी होने के फ़ैसले को राज्य सरकार की ओर से चुनौती दिए जाने के मामले में अंतिम दलीलों पर सुनवाई शुरू करने जा रही है। अगले तीन दिनों तक, जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित एस. जामदार की डिवीज़न बेंच अंतिम दलीलें सुनेगी। इसके बाद वे तय करेंगे कि ट्रायल कोर्ट का बरी करने का फ़ैसला बरकरार रखा जाए या उसे रद्द कर दिया जाए। खोजी समाचार पत्रिका 'तहलका' के संस्थापक तरुण तेजपाल पर 2013 में अपनी एक सहयोगी के साथ रेप करने का आरोप लगा था। 2021 में मापुसा की एक सेशंस कोर्ट ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले की जनता के कुछ वर्गों ने आलोचना की थी क्योंकि इसमें शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था; गोवा सरकार ने भी अपील में अपनी दलीलें पेश करते हुए यही आरोप लगाया था।

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सरकार का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों और गवाही को समझने में गलती की, जबकि तेजपाल का कहना है कि उन्हें बरी किया जाना सही था। सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा फ़ाइनल सुनवाई के दौरान तेजपाल की तरफ़ से पेश होंगे, जबकि राज्य सरकार का पक्ष भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रखेंगे।

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2013 का यौन उत्पीड़न का मामला

यह मामला एक महिला पत्रकार के आरोपों से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि गोवा में 'तहलका' के एक इवेंट के दौरान, एक फाइव-स्टार होटल की लिफ़्ट में तेजपाल ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। इन आरोपों की वजह से लोगों का ध्यान इस मामले पर गया और पूर्व एडिटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई, जिन्होंने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। यह मामला भारत में कार्यस्थल पर उत्पीड़न की घटनाओं में सबसे चर्चित मामलों में से एक बन गया। मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में हुई, जिसका मतलब है कि कार्यवाही और सबूत आम जनता के लिए खुले नहीं थे, और मीडिया को कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया था। राज्य की अपील पर पिछली सुनवाइयों के दौरान, गोवा सरकार ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता से बहुत ज़्यादा निजी और परेशान करने वाले सवाल पूछे गए थे और ट्रायल कोर्ट ने उसकी गवाही का गलत आकलन किया था। राज्य की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता पूरी कार्यवाही के दौरान अपने बयान पर अडिग रही और उसे एक विश्वसनीय गवाह बताया, जिसका बयान व्यापक पूछताछ में भी सही साबित हुआ। राज्य का कहना है कि बरी किए जाने के फैसले पर अपील में हस्तक्षेप आवश्यक है।

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