कर्तव्य नहीं तो Doctor कहलाने का हक नहीं, 4 साल की Rape Victim के इलाज में लापरवाही पर Supreme Court सख्त

कोर्ट ने सवाल किया कि क्या बच्ची को इसलिए नज़रअंदाज़ किया गया क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की तीन जजों वाली बेंच ने डॉक्टर और अस्पताल की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए और उन्हें पीड़ित परिवार को मुआवज़ा देने पर विचार करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के एक प्राइवेट आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक हॉस्पिटल को कड़ी फटकार लगाई। उन पर आरोप है कि उन्होंने रेप की शिकार चार साल की बच्ची को मेडिकल मदद नहीं दी। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या बच्ची को इसलिए नज़रअंदाज़ किया गया क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की तीन जजों वाली बेंच ने डॉक्टर और अस्पताल की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए और उन्हें पीड़ित परिवार को मुआवज़ा देने पर विचार करने का निर्देश दिया। मेडिकल प्रोफेशनल्स के व्यवहार पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए, CJI ने डॉक्टर के 'डॉक्टर' का टाइटल इस्तेमाल करने के अधिकार पर सवाल उठाया, अगर वह अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है।
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लाइव-लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, बेंच ने कहा, "अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं तो आपको अपने नाम के साथ 'डॉक्टर' लिखने का कोई हक नहीं है! अगर आपमें संवेदनशीलता होती, तो सुविधा न होने पर भी आप बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाते... क्या आपने इसलिए नज़रअंदाज़ किया क्योंकि वह गरीब थी? आपकी फ़ीस नहीं दे सकती थी? सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जो बच्चे के पिता ने दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि इस साल मार्च में हुई घटना के बाद जांच और मेडिकल मदद में गंभीर कमियां रहीं। बेंच ने आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी फटकार लगाई, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने बच्चे को शुरुआती मेडिकल मदद देने से मना कर दिया था।
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चीफ जस्टिस ने डॉक्टर से कहा, "एक बच्चा आपके सामने लाया गया और आप इतने बेरहम थे कि आपने उसे मेडिकल मदद नहीं दी। अगर आपमें थोड़ी भी संवेदना होती, तो आप खुद उसे अस्पताल ले जाते। बेंच ने उस प्राइवेट अस्पताल की भी कड़ी आलोचना की जहां बच्चे को ले जाया गया था। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल का व्यवहार "बेहद बेरहम" था।
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