2012 Dharmasthala case: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धर्मस्थल मामले की दोबारा जांच, SIT ने 15 पुलिसकर्मी बुलाए

SIT
ANI
Abhinay akash । Oct 27 2026 3:37PM

धर्मस्थल के 2012 के चर्चित बलात्कार और हत्या मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने 15 से अधिक पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की मां की याचिका पर कर्नाटक सरकार को तीन महीने के भीतर नए सिरे से जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।

धर्मस्थल में 2012 के बलात्कार और हत्या के मामले की दोबारा जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने 15 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को तलब किया है। इन लोगों ने मामले की जांच के अलग-अलग चरणों में काम किया था—जिसमें बेल्थंगडी पुलिस की शुरुआती जांच से लेकर, बाद में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा की गई जांच शामिल है। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया धिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है। यह पूछताछ SIT द्वारा पिछले 14 वर्षों में की गई जांचों की समीक्षा का हिस्सा है; इन जांचों में से किसी में भी कोई दोषसिद्धि (सजा) नहीं हुई। टीम यह देख रही है कि अलग-अलग एजेंसियों ने इस मामले को कैसे संभाला और अपनी जांच के दौरान क्या सबूत जुटाए। 

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सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को एक नई जांच का आदेश दिया और कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपे। आदेश पीड़िता की मां, कुसुमावती की उस याचिका के बाद आया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत की फिर से जांच कराने की मांग की थी। कोर्ट ने सीबीआई की पिछली जांच को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। SIT की कमान पुलिस महानिरीक्षक (IGP) एन. शशिकुमार के हाथों में है। इसके सदस्यों में मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सी. एच. सुधीर कुमार रेड्डी, खुफिया विभाग की पुलिस अधीक्षक (SP) निशा जेम्स और CID के पुलिस अधीक्षक (SP) लोकेश जगलासर शामिल हैं। एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए, पिछली जांच में शामिल रहे अधिकारियों को इस नई टीम से बाहर रखा गया है।

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टीम ने अक्टूबर में मौजूदा केस रिकॉर्ड की जांच करके और CID तथा CBI से दस्तावेज, सबूत और जांच फाइलें मांगकर अपनी जांच शुरू की। जगलासर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि मंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त मनोज कुमार नाइक उनकी सहायता कर रहे हैं। कई एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने के बावजूद यह मामला अनसुलझा ही रहा। इस अपराध के सिलसिले में आरोपी बनाए गए एकमात्र व्यक्ति, संतोष राव को 16 जून 2023 को एक ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। उजिरे के SDM कॉलेज की 17 वर्षीय छात्रा 9 अक्टूबर 2012 को कॉलेज से घर लौटते समय लापता हो गई थी। अगले दिन धर्मस्थल में नेत्रावती नदी के पास एक जंगली इलाके में उसका शव मिला। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि हत्या से पहले उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। इस मामले की शुरुआती जांच बेल्थंगडी पुलिस ने की थी, जिसके बाद इसे CID और फिर CBI को सौंप दिया गया। इनमें से किसी भी जांच से कोई दोषी साबित नहीं हो सका। SIT को निर्देश दिया गया है कि वह मामले की नए सिरे से जांच करे, न कि केवल पिछली जांच एजेंसियों के निष्कर्षों को ही दोबारा देखे।
 

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