Rahul Gandhi के बरी होने पर बोलीं Priyanka Gandhi, सच को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता

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ANI
अभिनय आकाश । Oct 27 2026 3:54PM

सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके भाई को बदनाम करने के लिए गंदा अभियान चलाया गया। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को सच की जीत की शुरुआत बताया।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक विशेष MP-MLA कोर्ट द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बरी किए जाने के बाद, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्ताधारी प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उनके भाई को बदनाम करने और निशाना बनाने के लिए एक "गंदा अभियान" चला रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने सत्ता के सामने निडर होकर सच बोला है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका ने राजनीतिक और कानूनी दबाव के बावजूद राहुल गांधी के अडिग रहने की तारीफ की और कहा कि कोर्ट का यह फैसला सच की जीत की शुरुआत है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, "सच को कभी भी लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। इस सरकार ने मेरे भाई को बदनाम करने, उनकी छवि खराब करने और उन पर झूठे मुकदमे थोपने के लिए एक 'गंदे अभियान' पर बेहिसाब संसाधन खर्च किए हैं—सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने निडर होकर सच बोला। जिस तरह से उन्होंने झूठ के इस हमले का सामना किया है, उसके लिए बहुत साहस, दृढ़ता और एक सच्चे योद्धा जैसी सहनशक्ति की जरूरत होती है। एक-एक करके, सब कुछ सामने आ जाएगा। सच पूरी तरह से और मजबूती से सामने आएगा। यह तो बस शुरुआत है। 

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यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर संस्कृत वाक्यांश "सत्यम शिवम सुंदरम" (सत्य, कल्याण, सौंदर्य) के साथ भगवान शिव के 'त्रिपुंड' तिलक (तीन आड़ी सफेद रेखाएं, जिन्हें एक खड़ी लाल रेखा काटती है) जैसा दिखने वाला एक ग्राफ़िक पोस्ट किया, जिससे राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा छिड़ गई। यह प्रतिक्रिया 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित MP-MLA कोर्ट में हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम के बाद आई है। 2018 के मानहानि के एक मामले में, स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में अपमानजनक बातें कही थीं। सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा, जिन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में अंतिम दलीलें सुनी थीं, ने उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि ये टिप्पणियां IPC की धारा 499/500 के तहत कानूनी रूप से 'आपराधिक मानहानि' की श्रेणी में नहीं आती हैं, और शिकायतकर्ता ऐसा "पीड़ित व्यक्ति" नहीं है जिसे आपराधिक शिकायत दर्ज करने का कानूनी अधिकार हो।

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