Satyendar Jain को Bail मिलते ही Kejriwal का PM Modi पर वार: आपको क्या मिला?

दिल्ली जल बोर्ड टेंडर मामले में सत्येंद्र जैन को ज़मानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने जैन की गिरफ्तारी को कमज़ोर और राजनीतिक प्रेरित बताते हुए कहा कि बिना पुलिस पूछताछ के सीधे न्यायिक हिरासत में भेजना मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को ज़मानत दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। केजरीवाल ने जैन की गिरफ़्तारी के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री को बिना पुलिस पूछताछ के सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जो एक कमज़ोर मामले का संकेत है।
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केजरीवाल ने कहा कि आज सत्येंद्र जैन को ज़मानत मिल गई है। उन्हें गिरफ़्तार क्यों किया गया था? कोई नहीं समझ पाया। आम तौर पर, किसी को पूछताछ के लिए गिरफ़्तार किया जाता है। इसके लिए पुलिस हिरासत ली जाती है। पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद, व्यक्ति न्यायिक हिरासत में जाता है। इस मामले में, सत्येंद्र जैन को पुलिस हिरासत में नहीं भेजा गया। उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। उन्हें सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
केंद्र सरकार निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ़ मामला इतना कमज़ोर था कि उन्हें सिर्फ़ दस दिनों में ज़मानत मिल गई। मोदी जी, इससे आपको क्या हासिल हुआ? आप दिन-रात बस लोगों को जेल भेजने के बारे में सोचते रहते हैं। आपको देश चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और न ही आपको यह पता है कि देश कैसे चलाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि सोचिए, आप देश के प्रधानमंत्री बन गए! आपको तो किसी गाँव का स्टेशन हाउस ऑफ़िसर होना चाहिए था; आपका बर्ताव बिल्कुल वैसा ही है। एक तरफ़ आप सत्येंद्र जैन जैसे अच्छे लोगों को जेल भेजते हैं, और दूसरी तरफ़ आप ऐसे बदमाशों को पनाह देते हैं।
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सत्येंद्र जैन के वकील विवेक जैन ने कोर्ट के फ़ैसले की पुष्टि की और बताया कि पूर्व मंत्री के जल्द ही रिहा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वह आज ही बाहर आ जाएँगे। कोर्ट ने माना है कि श्री जैन पर लगाए गए आरोप उन्हें जेल में रखने के लिए काफ़ी नहीं हैं, और उन्हें अब और जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने शर्त रखी है कि वह दो दिन से ज़्यादा समय के लिए दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। अगर वह बाहर जाते हैं, तो उन्हें जाँच अधिकारी को सूचित करना होगा। इसके अलावा, उन पर कोई और शर्त नहीं लगाई गई है।
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