Madras High Court का फैसला, तमिल की मांग पर आपराधिक केस चलाना कानून का दुरुपयोग

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग को लेकर थेनी में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। जस्टिस आर. विजयकुमार ने कहा कि मामले में सभी गवाह केवल पुलिसकर्मी हैं और कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता समेत सभी आरोपियों को राहत दी है।
मद्रास हाई कोर्ट ने फरवरी 2024 में थेनी में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के एक समूह के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। इन लोगों ने मांग की थी कि तमिल को हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा बनाया जाए। जस्टिस आर. विजयकुमार ने एस. विनोद राजा की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। विनोद राजा ने थेनी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपने और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 फरवरी 2024 को याचिकाकर्ता और अन्य लोग थेनी जिले में गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा हुए थे और उन्होंने एक फ्लेक्स बैनर लगाया था, जिसमें हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल को शामिल करने की मांग की गई थी। उन पर पुलिसकर्मियों को धमकाने, उनके काम में बाधा डालने और विरोध प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर वाहनों में आग लगाने की धमकी देने का भी आरोप था। इस शिकायत के आधार पर, थेनी पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन लोकतांत्रिक था और उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और अन्य लोगों के खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज की गई थी। जज ने गौर किया कि चार्जशीट के अनुसार, याचिकाकर्ता और अन्य लोग हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल को शामिल न किए जाने के विरोध में इकट्ठा हुए थे और प्रदर्शन किया था। अन्य आरोपों के संबंध में, जज ने ध्यान दिया कि सूची में शामिल सभी गवाह पुलिसकर्मी थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए, जज ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह देखते हुए कि अन्य आरोपी भी इसी तरह की स्थिति में थे, कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सह-आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
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