Delhi के IGI Airport पर Customs की कार्रवाई, 5.25 करोड़ का Marijuana और सोने का कंगन जब्त

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने दो अलग-अलग मामलों में तस्करी की कोशिशों को नाकाम किया है। अधिकारियों ने इस्तांबुल से आए दो तुर्किये नागरिकों से 1.07 करोड़ रुपये का हीरा जड़ा कंगन बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं कुआलालंपुर से आई एक मलेशियाई महिला के ट्रॉली बैग से 15 किलो से अधिक संदिग्ध मारिजुआना मिलने पर उसे एनडीपीएस कानून के तहत पकड़ा गया।
नयी दिल्ली, छह सितंबर सीमा शुल्क अधिकारियों ने यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर दो अलग-अलग मामलों में 1.07 करोड़ रुपये से अधिक कीमत का हीरा जड़ा सोने का कंगन और करीब 5.25 करोड़ रुपये मूल्य का 15 किलोग्राम संदिग्ध मारिजुआना जब्त किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी के बयान के अनुसार, पहले मामले में 19 अगस्त को टर्मिनल-3 पर हवाई अड्डा सीमा शुल्क निवारक अधिकारियों ने इस्तांबुल से आए तुर्किये के दो नागरिकों को रोका।
बयान में कहा गया है कि सामान और व्यक्तिगत जांच के बाद अधिकारियों ने हीरा जड़ा सोने का कंगन जब्त किया। बयान के अनुसार, 750 शुद्धता वाले सोने से बने इस कंगन का वजन 87.5 ग्राम था और इसमें करीब 10 ग्राम हीरे लगे थे, जिनका वजन लगभग 50 कैरेट था। बयान में कहा गया कि कंगन की अनुमानित कीमत 1,07,86,301 रुपये आंकी गई।
कंगन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त किया गया और दोनों यात्रियों को इसी अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बयान के अनुसार, चार सितंबर को दूसरे मामले में सीमा शुल्क अधिकारियों ने यात्री की ‘प्रोफाइलिंग’ के आधार पर टर्मिनल-3 पर कुआलालंपुर से आने वाली एक मलेशियाई महिला यात्री को रोका। बयान में कहा गया है कि यात्री के ट्रॉली बैग की जांच के लिए उसे ग्रीन चैनल पर रोका गया और जांच के दौरान 30 पॉलीथीन पाउच में रखा संदिग्ध मारिजुआना बरामद किया गया।
बयान के अनुसार, बरामद पदार्थ का वजन 15,015.5 ग्राम (शुद्ध वजन) था और इसकी कीमत करीब 5.25 करोड़ रुपये आंकी गई। यात्री को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 43(बी) के तहत गिरफ्तार किया गया और संदिग्ध मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 43(ए) के तहत जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं आठ, 20, 23 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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