MP में Thar से 5 को रौंदा, BJP MLA के बेटे का बयान- मैं हॉर्न बजा रहा था, वे हटे क्यों नहीं?

पुलिस ने बताया कि एसयूवी पर विधायक (MLA) लिखा हुआ था और पीड़ितों के बयानों के आधार पर, घटना के समय गाड़ी दिनेश लोधी चला रहा था। पुलिस के अनुसार, गाड़ी ने सबसे पहले पीछे से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे तीन दोस्त—संजय, आशीष और अंशुल परिहार—घायल हो गए।
पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गुरुवार को एक एसयूवी की टक्कर से पांच लोग घायल हो गए। आरोप है कि इस एसयूवी को बीजेपी विधायक का बेटा चला रहा था। पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी शाम करीब 7.30 बजे करेरा इलाके में अपनी महिंद्रा थार चला रहे थे। पुलिस के अनुसार, गाड़ी ने सबसे पहले पीछे से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे तीन दोस्त संजय, आशीष और अंशुल परिहार घायल हो गए। ये तीनों धनरा गांव जा रहे थे। कार ने सड़क के उसी तरफ आगे पैदल चल रही दो महिलाओं सीता वर्मा और पूजा सोनी को भी टक्कर मार दी। संजय परिहार को गंभीर चोटें आईं, जबकि बाकी लोगों के सिर, हाथ-पैर और कंधों पर चोटें लगीं। वहां से गुज़र रहे लोगों ने घायलों को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल पहुंचाया।
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पुलिस ने बताया कि एसयूवी पर विधायक (MLA) लिखा हुआ था और पीड़ितों के बयानों के आधार पर, घटना के समय गाड़ी दिनेश लोधी चला रहा था। पुलिस के अनुसार, गाड़ी ने सबसे पहले पीछे से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे तीन दोस्त—संजय, आशीष और अंशुल परिहार—घायल हो गए। ये तीनों धनरा गांव जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, कार ने सड़क के उसी तरफ आगे पैदल चल रही दो महिलाओं सीता वर्मा और पूजा सोनी को भी टक्कर मार दी। संजय परिहार को गंभीर चोटें आईं, जबकि बाकी लोगों के सिर, हाथ-पैर और कंधों पर चोटें लगीं। वहां से गुज़र रहे लोगों ने घायलों को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल पहुंचाया।
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पुलिस ने बताया कि एसयूवी पर विधायक लिखा हुआ था और पीड़ितों के बयानों के आधार पर, घटना के समय गाड़ी दिनेश लोधी चला रहा था। घटना के बाद का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। पत्रकारों द्वारा शेयर किए गए एक क्लिप में, लोधी को वहां मौजूद लोगों से बहस करते और रास्ता न देने के लिए पीड़ितों को ही दोषी ठहराते हुए देखा जा सकता है। जब मैं सायरन बजा रहा था और हॉर्न दे रहा था, तो वे लोग हटे क्यों नहीं? बाइक पर तीन लोग बैठे थे और इधर-उधर लहरा रहे थे। उन्हें आस-पास खड़े लोगों को अपनी रिकॉर्डिंग करने से मना करते हुए भी देखा गया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाही और तेज़ी से गाड़ी चलाना जिससे जान को खतरा हो) के तहत मामला दर्ज किया गया है। करेरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज विनोद चवाई ने बताया कि आगे की जांच चल रही है। विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। लापरवाही और तेज़ी से गाड़ी चलाना BNS, 2023 की धारा 281 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसने पहले की IPC की धारा की जगह ली है।
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