US Visa Bulletin: भारतीय परिवारों के लिए Green Card कटऑफ डेट आगे बढ़ी

अमेरिका में परिवार-प्रायोजित श्रेणियों के तहत स्थायी निवास की प्रतीक्षा कर रहे भारतीयों के लिए सितंबर महीने में फाइनल एक्शन डेट आगे बढ़ा दी गई है। सितंबर के नए वीजा बुलेटिन के अनुसार एफ-1 और एफ-3 समेत कई श्रेणियों में आवेदन की तारीखों में इजाफा हुआ है। हालांकि ईबी-1 श्रेणी में भारी मांग के चलते पेशेवरों के लिए स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है।
(सागर कुलकर्णी) वाशिंगटन, चार सितंबर परिवार-प्रायोजित श्रेणियों के जरिये अमेरिका में स्थायी निवास यानी ‘ग्रीन कार्ड’ पाने की कोशिश कर रहे भारतीय परिवारों को इस महीने राहत मिली है क्योंकि कई श्रेणियों में अंतिम कार्रवाई की तारीख काफी आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन ईबी-1 वीजा पाने के इच्छुक पेशेवरों के लिए स्थिति में खास बदलाव नहीं हुआ। सितंबर के वीजा बुलेटिन के अनुसार, अमेरिकी नागरिकों के अविवाहित वयस्क बेटे-बेटियों को कवर करने वाली एफ-1 श्रेणी में चीन और भारत के लिए अंतिम कार्रवाई की तारीख (‘फाइनल एक्शन डेट’ यानी ग्रीन कार्ड पर अंतिम निर्णय के लिए निर्धारित आखिरी तारीख) 15 दिसंबर 2018 से आगे बढ़ाकर 22 जनवरी 2020 कर दी गई है। सितंबर का यह बुलेटिन मौजूदा वित्त वर्ष का आखिरी बुलेटिन है और एक अक्टूबर से नए वार्षिक वीजा उपलब्ध होंगे।
अमेरिकी संघीय सरकार का वित्त वर्ष एक अक्टूबर से शुरू होकर अगले वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है। वीजा बुलेटिन में कहा गया, ‘‘ईबी-1 श्रेणी में भारतीय आवेदकों की ओर से अधिक मांग और उपलब्ध वीजा संख्या के तेजी से इस्तेमाल के कारण आगामी हफ्तों में यह श्रेणी भारतीयों के लिए उस स्थिति में अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ सकती है, जबकि वित्त वर्ष खत्म होने से पहले भारत के हिस्से के सभी उपलब्ध वीजा इस्तेमाल हो जाते हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और जरूरत के मुताबिक आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।’’ ईबी-1 यानी रोजगार-आधारित प्रथम वरीयता श्रेणी में प्राथमिकता वाले कामगार आते हैं।
इनमें असाधारण क्षमता वाले लोग, उत्कृष्ट प्रोफेसर एवं शोधकर्ता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कुछ वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत लोग शामिल हैं। सितंबर में भारत के लिए ईबी-1 श्रेणी में अंतिम कार्रवाई की तारीख 15 अक्टूबर 2022 है। वित्त वर्ष 2026 में परिवार-प्रायोजित वरीयता श्रेणी के अप्रवासियों की सीमा 2,26,000 है।
रोजगार-आधारित वरीयता श्रेणी के अप्रवासियों की सालाना वैश्विक सीमा 1,86,317 है, जबकि प्रत्येक देश के लिए यह सीमा परिवार-प्रायोजित और रोजगार-आधारित वरीयता श्रेणियों की कुल वार्षिक सीमा का सात प्रतिशत यानी 28,862 तय की गई है। कानूनी रूप से स्थायी निवास का दर्जा प्राप्त लोगों के जीवनसाथी और नाबालिग बच्चों को कवर करने वाली एफ2ए श्रेणी में भी चीन, भारत और फिलीपीन समेत अधिकतर देशों के लिए अंतिम कार्रवाई की तारीख एक महीने आगे बढ़कर 22 जुलाई 2026 से 22 अगस्त 2026 हो गई है। अमेरिकी नागरिकों के विवाहित बेटे-बेटियों को शामिल करने वाली एफ3 श्रेणी में अंतिम कार्रवाई की तारीख 15 मई 2012 से बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2014 कर दी गई है यानी इसमें करीब 29 महीने की बढ़ोतरी हुई है।
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