Nashik TCS Case: Nida Khan की प्रेग्नेंसी की दलील खारिज, कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार।

Nida Khan
ANI
अभिनय आकाश । Apr 20 2026 5:21PM

अग्रिम ज़मानत याचिका पर बहस के दौरान, खान के वकील ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए कहा कि वह गर्भवती हैं। अभियोजन पक्ष ने ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया और इस मामले में खुद ही पेश हुआ। उन्होंने कोर्ट के सामने एक बीपीओ पिकनिक और ट्रिप की कुछ तस्वीरें भी पेश कीं।

नासिक टीसीएस मामले में अदालत ने आरोपी निदा खान को 27 अप्रैल तक अंतरिम सुरक्षा देने की अर्जी खारिज कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, उनकी कानूनी टीम ने अदालत से गुजारिश की थी कि जब तक उनकी अग्रिम जमानत याचिका लंबित है, तब तक उन्हें अस्थायी राहत दी जाए। लेकिन अदालत ने इस चरण पर कोई भी अंतरिम आदेश जारी न करने का फैसला किया। सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता के वकील ने एक लिखित जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए एक अर्जी पेश की। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 27 अप्रैल तक का समय दिया।

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कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ

अग्रिम ज़मानत याचिका पर बहस के दौरान, खान के वकील ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए कहा कि वह गर्भवती हैं। अभियोजन पक्ष ने ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया और इस मामले में खुद ही पेश हुआ। उन्होंने कोर्ट के सामने एक बीपीओ पिकनिक और ट्रिप की कुछ तस्वीरें भी पेश कीं। सुनवाई के दौरान बहस का एक मुख्य मुद्दा SC-ST एक्ट का लगाया जाना था। खान के वकील के मुताबिक, अभियोजन पक्ष आरोपों को सही ठहराने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा। खान की तरफ से पेश वकील राहुल कसलीवाल ने कहा कि अंतरिम राहत पर बहस हुई और कोर्ट के सामने प्रेग्नेंसी की बात भी रखी गई। उन्होंने आगे कहा कि अग्रिम ज़मानत की सुनवाई में समय लगता है, इसीलिए उन्होंने पहले अंतरिम सुरक्षा की मांग की।

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पुलिस का दावा: निदा खान ने निभाई अहम भूमिका

नासिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा था कि लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए—विशेष रूप से SC-ST एक्ट के तहत—निदा खान को अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) शायद न मिले, बशर्ते अदालत लागू की गई धाराओं पर सख्ती से अमल करे। पुलिस अधिकारियों ने अपनी जाँच पर भरोसा जताया और दावा किया कि खान ने कथित धर्मांतरण गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि हालाँकि इस मामले से और भी पीड़ित जुड़े हुए हैं, लेकिन डर और सामाजिक दबाव के कारण उनमें से कई लोग सामने नहीं आए हैं। 

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