चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, West Bengal और Tamil Nadu में 48 घंटे का 'Dry Day'

Bengal
ANI
अभिनय आकाश । Apr 20 2026 7:39PM

बयान में आगे कहा गया कि कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 'ड्राई डे' की घोषणा और अधिसूचना संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों के तहत की जाएगी। यह उस मतदान क्षेत्र में चुनाव के लिए मतदान के दिन से 48 घंटे पहले से शुरू होकर, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय तक लागू रहेगा, जहाँ विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। इस अवधि में, यदि कोई पुनर्मतदान होता है, तो उसकी तारीख भी शामिल होगी।

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव वाले क्षेत्रों और पूरे तमिलनाडु में 48 घंटे के 'ड्राई डे' (शराबबंदी) का आदेश दिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि मतदान समाप्त होने से पहले के 48 घंटों के दौरान, मतदान क्षेत्रों के भीतर होटलों, रेस्तरांओं, मधुशालाओं, दुकानों या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी भी प्रकार की मादक, किण्वित या नशीली शराब की बिक्री, परोसन या वितरण नहीं किया जाएगा। बयान में आगे कहा गया कि कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 'ड्राई डे' की घोषणा और अधिसूचना संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों के तहत की जाएगी। यह उस मतदान क्षेत्र में चुनाव के लिए मतदान के दिन से 48 घंटे पहले से शुरू होकर, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय तक लागू रहेगा, जहाँ विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। इस अवधि में, यदि कोई पुनर्मतदान होता है, तो उसकी तारीख भी शामिल होगी। 

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क्लब, होटल और रेस्टोरेंट में पाबंदियां लगाई जाएंगी

एक्ट की धारा 135C के तहत जारी यह पाबंदी उन सभी जगहों पर लागू होगी जिनके पास शराब रखने या बेचने का लाइसेंस है, जिनमें क्लब, स्टार होटल और रेस्टोरेंट शामिल हैं। "जिन क्लबों का कोई एक मालिक नहीं है, स्टार होटल, रेस्टोरेंट वगैरह और जिन होटलों के पास शराब रखने और सप्लाई करने के लिए अलग-अलग तरह के लाइसेंस हैं, उन्हें इन दिनों शराब परोसने की इजाज़त नहीं होगी। भारत के चुनाव आयोग ने बताया कि 'ड्राई डे' (शराबबंदी) की पाबंदियां वोटिंग के हर चरण के दौरान लागू रहेंगी, जिसमें कोई भी दोबारा वोटिंग भी शामिल है। ये पाबंदियां 4 मई को वोटों की गिनती वाले दिन भी लागू रहेंगी; उस दिन उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसी तरह की पाबंदियां लागू होंगी जहां चुनाव हुए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि इन दिनों किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या शराब बेचने या परोसने वाली किसी भी दूसरी जगह को ऐसा करने की इजाज़त नहीं होगी। आयोग ने आगे कहा कि इस दौरान आम लोगों द्वारा शराब जमा करके रखने पर भी रोक रहेगी, और बिना लाइसेंस वाली जगहों पर शराब जमा करने से जुड़े एक्साइज़ कानूनों के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

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