Grooming Gang सरगना Shabbir Ahmed पर नकेल, 50 साल पुराना Immigration Law बदलेगी UK की British Government

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अभिनय आकाश । Jul 14 2026 3:56PM

महमूद ने सोमवार को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में बताया कि इस बदलाव से होम सेक्रेटरी को गंभीर अपराधियों के मामले में इमिग्रेशन एक्ट 1971 की धारा 7 को लागू न करने की नई शक्ति मिलेगी।

शबाना महमूद ने UK की संसद में एक संशोधन पेश किया है। इसका मकसद उस कानूनी रुकावट को हटाना है जो 'ग्रूमिंग गैंग' के दोषी सरगना शब्बीर अहमद को पाकिस्तान वापस भेजने (डिपॉर्टेशन) में बाधा बन रही है। अहमद को 2012 में कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप और यौन अपराधों के कई आरोपों में जेल हुई थी और उसे हाल ही में रिहा किया गया है। वह अभी 1971 के एक कानून के तहत सुरक्षित है; यह कानून उन कॉमनवेल्थ नागरिकों को देश से बाहर भेजने पर रोक लगाता है जो 50 साल से भी पहले UK आए थे। महमूद ने सोमवार को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में बताया कि इस बदलाव से होम सेक्रेटरी को गंभीर अपराधियों के मामले में इमिग्रेशन एक्ट 1971 की धारा 7 को लागू न करने की नई शक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से अहमद को देश से बाहर भेजने की गारंटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसे बाहर भेजने की कोशिशें जारी हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। अहमद नौ लोगों के उस ग्रुप का सरगना था जो टीनएज लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनका यौन शोषण करते थे। ये लोग लड़कियों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें टेकअवे खाना और सिगरेट देते थे, फिर शराब पिलाकर उनका रेप करते थे। सुनवाई के दौरान पता चला कि अहमद, जो अब 73 साल का है और जिसके पास दो देशों की नागरिकता है, को पीड़ित लड़कियां डैडी कहकर बुलाती थीं।

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इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए महमूद ने सांसदों को बताया कि वह घिनौने ग्रूमिंग गैंग लीडर शब्बीर अहमद के चर्चित मामले के जवाब में यह कदम उठा रही हैं। उन्होंने कहा हमारा संशोधन होम सेक्रेटरी को गंभीर अपराधियों के लिए इमिग्रेशन एक्ट 1971 की धारा 7 को लागू न करने की नई शक्ति देगा। यह लंबे समय से UK में रह रहे लोगों को सुरक्षा देता है, लेकिन ज़ाहिर है कि शब्बीर अहमद जैसे मामलों में इसे देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया में बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा इस शक्ति का दायरा नागरिकता छीनने की शक्ति से जुड़ा होगा, जो केवल बहुत गंभीर मामलों में ही लागू होती है। महमूद ने कहा कि प्रस्तावित कानूनी बदलाव से ही यह पक्का नहीं हो जाएगा कि अहमद को देश से बाहर भेजा जाएगा। खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान ने उसे लेने से मना कर दिया है और कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे की बातचीत में उसकी वापसी को ब्रिटेन में रह रहे तथाकथित पाकिस्तानी असंतुष्टों के प्रत्यर्पण से जोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने संसद में कहा यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इससे उसे इस देश से बाहर भेजने की गारंटी नहीं मिलती। जैसा कि विपक्ष के लोग अपने अनुभव से अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा विदेश मंत्री और मैं उसे देश से बाहर भेजने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों की संवेदनाएँ इस घिनौने अपराधी के शिकार लोगों और उससे बचे लोगों के साथ हैं।

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उनका यह बयान 'इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल' के तहत उठाए जा रहे व्यापक कदमों का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इससे असली शरणार्थियों के लिए सिस्टम ज़्यादा निष्पक्ष होगा और गैर-कानूनी तरीके से आने वालों को देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया तेज़ होगी। अहमद की ब्रिटिश नागरिकता तब छीन ली गई थी जब उसे 22 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। अब रिहाई के बाद, निगरानी वाली जगह पर रहते हुए उसे GPS टैग के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैक किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को सभी पार्टियों का समर्थन मिला है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उस "घिनौने गैंग-रेपिस्ट" के खिलाफ़ तेज़ी से कार्रवाई करने की मांग की है, जिसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाना चाहिए"। शैडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलप ने कॉमन्स में कहा मैं होम सेक्रेटरी से बस यही कहूंगा कि वे इस बिल में संशोधन करके ऐसा न करें, क्योंकि इसे कानून बनने में शायद एक साल या उससे ज़्यादा समय लग जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वे इसके बजाय सितंबर में इमरजेंसी कानून के ज़रिए ऐसा करने पर विचार करेंगी, जिसे कुछ हफ़्तों में पूरा किया जा सकता है। दूसरे सांसदों ने भी ऐसे ही तेज़-तर्रार एक्शन की मांग की, जिसे उन्होंने "बुरा और घिनौना" अपराधी बताया; ओल्डहैम और रोचडेल में युवा लड़कियों के साथ उसके दुर्व्यवहार और शोषण ने इन कस्बों को हिलाकर रख दिया था।

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